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तेजाब फेंकने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
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रायबरेली। सलोन कोतवाली क्षेत्र से जुड़े एक तेजाब फेंकने के मामले में आरोपी को कोर्ट ने जमानत नहीं दी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अब्दुल शाहिद ने आरोपी रहमानी की ओर से दाखिल जमानत अर्जी सुनवाई के बाद शुक्रवार को खारिज कर दी।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले डीजीसी (क्रिमिनल) केएल सोनकर व एडीजीसी अजय मौर्य के मुताबिक मामले की रिपोर्ट सलोन के क्षेत्र निवासी मो. शमीम ने दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट के अनुसार वादी की बेटी की शादी से वादी का साला कौशांबी जिले के थाना सैनी क्षेत्र के निजाममई निवासी रहमानी नाराज था। आरोप है कि बीती 29 जनवरी 2021 की रात वादी का साला रहमानी दो अज्ञात लोगों के साथ वादी के घर में घुसकर वादी की बेटी व दामाद पर तेजाब फेंक दिया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी रहमानी की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले डीजीसी (क्रिमिनल) केएल सोनकर व एडीजीसी अजय मौर्य के मुताबिक मामले की रिपोर्ट सलोन के क्षेत्र निवासी मो. शमीम ने दर्ज कराई थी।
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रिपोर्ट के अनुसार वादी की बेटी की शादी से वादी का साला कौशांबी जिले के थाना सैनी क्षेत्र के निजाममई निवासी रहमानी नाराज था। आरोप है कि बीती 29 जनवरी 2021 की रात वादी का साला रहमानी दो अज्ञात लोगों के साथ वादी के घर में घुसकर वादी की बेटी व दामाद पर तेजाब फेंक दिया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी रहमानी की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
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