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Raebareli News: दान प्राप्तकर्ता पर कोर्ट ने लगाया 3.21 लाख का अर्थदंड

Tue, 07 Jul 2026 01:07 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Tue, 07 Jul 2026 01:07 AM IST
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Court imposes a fine of 3.21 lakh on the donation recipient
रायबरेली। ऊंचाहार ग्रामीण क्षेत्र में जमीन दान में लेने के एक मुकदमे में एडीएम वित्त एवं राजस्व कोर्ट ने दान प्राप्तकर्ता पर 3.21 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एडीएम वित्त एवं राजस्व सहदेव मिश्रा ने दान प्राप्तकर्ता को दान लेखपत्र के पंजीयन की तारीख से डेढ़ प्रतिशत मासिक साधारण ब्याज भी अदा करने का आदेश दिया। यह धनराशि एक माह के अंदर जमा कराना होगी।
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ऊंचाहार के खरौवा कुंआ निवासी शहनाज बानो ने 30 अक्तूबर 2025 को अपनी भूमि कलवारन टोला निवासी चांद बाबू को दान की थी। दान के समय कई महत्वपूर्ण तथ्यों को जानबूझकर छिपाया गया। आशंका होने पर अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया तो संबंधित भूमि पर दुकानें और मकान निर्माणाधीन मिले। जांच में भूमि दान के लेखपत्र में दर्ज जानकारी और मौके की स्थिति में कापी अंतर पाया गया।
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मामले में एडीएम वित्त एवं राजस्व की कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। एडीएम ने मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए चांदबाबू को 3,21,790 रुपये जमा करने के साथ ही दान लेखपत्र के पंजीयन की तिथि 30 अक्तूबर 2025 से डेढ़ प्रतिशत मासिक साधारण ब्याज भी जमा करने का आदेश दिया है।
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हत्याकांड में गवाह के बयान दर्ज
रायबरेली। ऊंचाहार के खरौली जार्जीगढ़ गांव में तीन अगस्त 2024 की रात इंदल निषाद की हत्या की सुनवाई द्वितीय अपर जिला जज अमित कुमार पांडेय की कोर्ट में हुई। सोमवार को नाबालिग ने बतौर बयान दर्ज कराए। केस में जिरह डीपी श्रीवास्तव ने की। कोर्ट के सामने नाबालिग ने बयान दिया कि उसके पिता की हत्या रमाकांत, प्रमोद, शिवांशु, मुन्ना लाल व नीरज ने की थी। जिरह पूर्ण न होने पर न्यायालय ने सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तिथि नियत की है।
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