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छेड़छाड़ के दोषी को तीन वर्ष का कठोर कारावास
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रायबरेली। अमेठी जिले के फुरसतगंज थाना क्षेत्र में करीब सात वर्ष पूर्व बालिकाओं से छेड़छाड़ के एक मामले में दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को कोर्ट ने तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट प्रथम के विशेष न्यायाधीश विजय पाल ने शुक्रवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) वेदपाल सिंह व योगेश चंद्र मिश्र के मुताबिक मामले की रिपोर्ट एक पीड़िता के चाचा ने फुरसतगंज थाने में दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट के अनुसार छह नवंबर 2014 की शाम करीब चार बजे वादी की भतीजी एक बालिका के साथ नित्यक्रिया के लिए गई थी। इसी दौरान जलील ने छेड़छाड़ की।
पुलिस ने विवेचना के बाद जलील के खिलाफ छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट में दोष सिद्ध होने पर कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड जमा होने पर दो-दो हजार रुपये दोनों पीड़िताओं को प्रतिकर के रूप में देने का भी आदेश दिया।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) वेदपाल सिंह व योगेश चंद्र मिश्र के मुताबिक मामले की रिपोर्ट एक पीड़िता के चाचा ने फुरसतगंज थाने में दर्ज कराई थी।
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रिपोर्ट के अनुसार छह नवंबर 2014 की शाम करीब चार बजे वादी की भतीजी एक बालिका के साथ नित्यक्रिया के लिए गई थी। इसी दौरान जलील ने छेड़छाड़ की।
पुलिस ने विवेचना के बाद जलील के खिलाफ छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट में दोष सिद्ध होने पर कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड जमा होने पर दो-दो हजार रुपये दोनों पीड़िताओं को प्रतिकर के रूप में देने का भी आदेश दिया।
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