फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   Charge sheet filed for justice for Dalit rape victim within four working days

दलित दुष्कर्म पीड़िता को इंसाफ दिलाने को चार कार्य दिवस में ही चार्जशीट दाखिल

Tue, 21 Jan 2020 12:30 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 21 Jan 2020 12:30 AM IST
विज्ञापन
Charge sheet filed for justice for Dalit rape victim within four working days
रायबरेली। सलोन कोतवाली क्षेत्र से जुड़े एक दलित युवती के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए रिपोर्ट दर्ज होने के सिर्फ चार कार्य दिवस में ही विवेचना पूरी कर ली गई। विवेचक सीओ सलोन विनीत सिंह ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी।
विज्ञापन

गौरतलब है कि सलोन कोतवाली क्षेत्र में एक दलित युवती के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया था। पीड़िता ने दो माह पूर्व दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाते हुए निरंजन के खिलाफ प्रार्थनापत्र दिया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। प्रकरण में सीओ के आदेश पर सलोन कोतवाली में 10 जनवरी को रिपोर्ट दर्ज हुई थी।
विज्ञापन

एफआईआर दर्ज होने के बाद विवेचक सीओ सलोन 11 से 17 जनवरी के बीच ड्यूटी के लिए लखनऊ में रहे। मामले में पीड़िता के बयान व मेडिकल के बाद पुलिस ने 19 जनवरी को ही आरोपी निरंजन को गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही मामले में सीओ ने तेजी से जांच प्रक्रिया पूरी करते हुए सोमवार को चार कार्य दिवस में ही विवेचना पूरी करते हुए चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में दाखिल कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

सीओ सलोन विनीत सिंह ने बताया कि घटना के समय दलित युवती ने दुष्कर्म की तहरीर कोतवाली में दी थी, लेकिन केस नहीं लिखा गया था। मामला जानकारी आने पर केस लिखकर आरोपी की गिरफ्तारी कराई गई। सोमवार को मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई। दुष्कर्म पीड़िता को इंसाफ दिलाया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed