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Raebareli News: पनीर, खोवा व दूध के विक्रेताओं पर केस

Fri, 24 Jul 2026 01:40 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Fri, 24 Jul 2026 01:40 AM IST
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Case filed against vendors of paneer, khoya and milk
रायबरेली। विधि विश्लेषक प्रयोगशाला की जांच में खाद्य पदार्थों के नमूने फेल आने के बाद पनीर, खोवा और दूध के विक्रेताओं समेत पांच कारोबारियों पर एडीएम प्रशासन कोर्ट में मुकदमा किया गया है।
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सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय मानिक चंद्र सिंह ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीमों ने पूर्व में अभियान के दौरान खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था। जांच में नमूने फेल मिले। प्रक्रिया पूरी कराकर खाद्य कारोबारियों के खिलाफ एडीएम प्रशासन कोर्ट में मुकदमा कराया गया है। पनीर का नमूना अवमानक मिलने पर ऊंचाहार के शगुन छोला चटपटा के संचालक रामचरण और दूध के विक्रेता गंगौली निवासी अखिलेश कुमार पर मुकदमा कराया गया है।
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इसके अलावा खोवा का नमूना अपमानक मिलने पर पड़ीराकला निवासी आशीष कुमार, गल्लामंडी बछरावां निवासी संतोष कुमार और अंबारा पश्चिम निवासी किशोरीलाल गुप्ता पर मुकदमा कराया गया है। उन्होंने बताया कि खाद्य कारोबारियों पर अधिक से अधिक जुर्माना लगवाया जाएगा। इसके लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है।
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