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26 पीठासीन अधिकारियों समेत 160 पर एफआईआर के आदेश
रायबरेली/ अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2015 11:28 PM IST
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गुरुवार को लालगंज, सरेनी, खीरों और डलमऊ में मतदान कराने के लिए ब्लॉकों में पहुंचने के आदेश दिए गए थे। लेकिन ये कर्मचारी नहीं पहुंचे।
बीएसए, डीआईओएस, सीएमओ समेत अन्य अधिकारियों को संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कराकर रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए हैं।
पहले चरण का मतदान 9 अक्तूबर को हो रहा है। पोलिंग पार्टियों में शामिल कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के बाद गुरुवार को संबंधित ब्लॉकों में पहुंचकर मतदान कार्य में सहयोग करने के आदेश दिए गए थे।
लेकिन गुरुवार को 160 कर्मचारी ब्लॉकों में आदेश के बाद भी नहीं पहुंचे। इसमें 26 पीठासीन अधिकारी, 42 प्रथम मतदान अधिकारी, 63 द्वितीय मतदान अधिकारी और 29 तृतीय मतदान अधिकारी शामिल हैं।
सभी के खिलाफ सीडीओ ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 और कर्मचारी आदर्श आचार संहिता 1956 के तहत एफआईआर कराने के आदेश बीएसए, डीआईओएस, सीएमओ, जल निगम, नलकूप खंड के अधिकारियों को दिए गए हैं।
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बीएसए, डीआईओएस, सीएमओ समेत अन्य अधिकारियों को संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कराकर रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए हैं।
पहले चरण का मतदान 9 अक्तूबर को हो रहा है। पोलिंग पार्टियों में शामिल कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के बाद गुरुवार को संबंधित ब्लॉकों में पहुंचकर मतदान कार्य में सहयोग करने के आदेश दिए गए थे।
लेकिन गुरुवार को 160 कर्मचारी ब्लॉकों में आदेश के बाद भी नहीं पहुंचे। इसमें 26 पीठासीन अधिकारी, 42 प्रथम मतदान अधिकारी, 63 द्वितीय मतदान अधिकारी और 29 तृतीय मतदान अधिकारी शामिल हैं।
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सभी के खिलाफ सीडीओ ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 और कर्मचारी आदर्श आचार संहिता 1956 के तहत एफआईआर कराने के आदेश बीएसए, डीआईओएस, सीएमओ, जल निगम, नलकूप खंड के अधिकारियों को दिए गए हैं।
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