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एडीओ व सचिवों के हस्ताक्षर से होगा भुगतान
रायबरेली/ अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2015 11:49 PM IST
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प्रमुख सचिव का आदेश आने के बाद रविवार को डीएम ने ग्राम पंचायतों में खातों के संचालन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत व विकास अधिकारियों व एडीओ पंचायत के संयुक्त हस्ताक्षर से करने के आदेश दिए हैं।
जिले में 836 ग्राम पंचायतों में प्रधानों का कार्यकाल 7 नवंबर को पूरा हो गया है। पुनर्गठन के बाद जिले में अब 989 ग्राम पंचायतें हो गई हैं।
प्रधानों का कार्यकाल पूरा होने के बाद डीएम सूर्यपाल गंगवार ने ग्राम पंचायत अधिकारियों व प्रशासक बनाए गए एडीओ पंचायत के संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान के आदेश दिए हैं।
डीपीआरओ डॉ. संजय यादव ने बताया कि डीएम से आदेश जारी किए हैं। सभी एडीओ पंचायत व ग्राम पंचायत अधिकारियों को आदेश का पालन करने का आदेश दिया गया है। भुगतान पर प्रधानों के हस्ताक्षर नहीं होंगे।
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जिले में 836 ग्राम पंचायतों में प्रधानों का कार्यकाल 7 नवंबर को पूरा हो गया है। पुनर्गठन के बाद जिले में अब 989 ग्राम पंचायतें हो गई हैं।
प्रधानों का कार्यकाल पूरा होने के बाद डीएम सूर्यपाल गंगवार ने ग्राम पंचायत अधिकारियों व प्रशासक बनाए गए एडीओ पंचायत के संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान के आदेश दिए हैं।
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डीपीआरओ डॉ. संजय यादव ने बताया कि डीएम से आदेश जारी किए हैं। सभी एडीओ पंचायत व ग्राम पंचायत अधिकारियों को आदेश का पालन करने का आदेश दिया गया है। भुगतान पर प्रधानों के हस्ताक्षर नहीं होंगे।
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