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दुष्कर्म के आरोपी को नहीं मिली जमानत
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रायबरेली। कोतवाली क्षेत्र महराजगंज में हुए दुष्कर्म मामले के आरोपी को कोर्ट ने जमानत नहीं दी। जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित पॉक्सो कोर्ट द्वितीय के अपर सत्र न्यायाधीश उदयवीर सिंह ने आरोपी की ओर से दाखिल जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक बब्बन कुमार त्रिपाठी के अनुसार पीड़िता की मां ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार सात जून 2020 की रात जितेंद्र ने छत पर अकेली सो रही वादिनी की बेटी को कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर अपने घर ले गया और दुष्कर्म किया।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पीड़िता की आयु व मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी जितेंद्र का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। (संवाद)
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक बब्बन कुमार त्रिपाठी के अनुसार पीड़िता की मां ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार सात जून 2020 की रात जितेंद्र ने छत पर अकेली सो रही वादिनी की बेटी को कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर अपने घर ले गया और दुष्कर्म किया।
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कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पीड़िता की आयु व मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी जितेंद्र का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। (संवाद)
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