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अपहरण-दुष्कर्म के आरोपी को नहीं मिली जमानत
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रायबरेली। थाना क्षेत्र बछरावां से जुड़े बालिका के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में आरोपी को कोर्ट ने जमानत नहीं दी। जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित पॉक्सो कोर्ट द्वितीय के अपर सत्र न्यायाधीश उदयवीर सिंह ने आरोपी की ओर से दाखिल जमानत अर्जी सुनवाई के बाद सोमवार को खारिज कर दी।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक बब्बन कुमार त्रिपाठी के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने थाना बछरावां में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार वादी की बेटी 16 अप्रैल 2021 की रात कहीं चली गई।
विवेचना के दौरान पीड़िता की तलाश के बाद दुष्कर्म की बात भी सामने आई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पीड़िता की आयु व मामले की गंभीरता को देखते हुए बछरावां थाना क्षेत्र के बगाही निवासी आरोपी अखिलेश की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक बब्बन कुमार त्रिपाठी के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने थाना बछरावां में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार वादी की बेटी 16 अप्रैल 2021 की रात कहीं चली गई।
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विवेचना के दौरान पीड़िता की तलाश के बाद दुष्कर्म की बात भी सामने आई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पीड़िता की आयु व मामले की गंभीरता को देखते हुए बछरावां थाना क्षेत्र के बगाही निवासी आरोपी अखिलेश की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
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