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मिलावटी बेसन बेचने वाले दुकानदार पर जुर्माना
Raebareli
Updated Wed, 29 Oct 2014 05:30 AM IST
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रायबरेली (ब्यूरो)। एफएसडीए की ओर से सात महीने पहले लिए गए बेसन के नमूने के मामले में दुकानदार पर दो हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। एडीएम प्रशासन ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया है। दुकानदार को एक महीनेे के अंदर जुर्माने की राशि जमा करने के आदेश दिए गए हैं।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी सिद्धार्थ कुमार ने बीती 12 मार्च को सलोन कस्बे के सब्जीमंडी में महताब की किराने की दुकान से बेसन का नमूना लिया था। नमूने को जांच के लिए भेजा गया था। नमूना जांच में फेल पाया गया था। मिलावटी बेसन की पुष्टि होने के बाद एडीएम कोर्ट में दुकानदार के खिलाफ मुकदमा किया गया था। इसकी सुनवाई करते हुए एडीएम एससी चौधरी ने दुकानदार महताब पर दो हजार रुपये का जुर्माना किया है। आदेश दिया है कि एक महीने में जुर्माने की राशि न जमा करने पर वसूली की जाएगी।
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खाद्य सुरक्षा अधिकारी सिद्धार्थ कुमार ने बीती 12 मार्च को सलोन कस्बे के सब्जीमंडी में महताब की किराने की दुकान से बेसन का नमूना लिया था। नमूने को जांच के लिए भेजा गया था। नमूना जांच में फेल पाया गया था। मिलावटी बेसन की पुष्टि होने के बाद एडीएम कोर्ट में दुकानदार के खिलाफ मुकदमा किया गया था। इसकी सुनवाई करते हुए एडीएम एससी चौधरी ने दुकानदार महताब पर दो हजार रुपये का जुर्माना किया है। आदेश दिया है कि एक महीने में जुर्माने की राशि न जमा करने पर वसूली की जाएगी।
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