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अवैध निर्माण में पांच बिल्डरों पर 2.50 लाख रुपये का अर्थदंड

Wed, 12 Sep 2018 12:34 AM IST
Updated Wed, 12 Sep 2018 12:34 AM IST
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अवैध निर्माण में पांच बिल्डरों पर 2.50 लाख रुपये का अर्थदंड
रायबरेली। आरडीए से रोक के बाद भी शहर में अवैध निर्माण कराने वाले पांच बिल्डरों पर 2.50 लाख रुपये पर जुर्माना लगाया गया है।
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पांचों बिल्डर्स पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। डीएम व आरडीए के उपाध्यक्ष संजय कुमार खत्री ने जुर्माने की धनराशि को जमा करने के आदेश दिए हैं। साथ ही अवैध भवनों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी इंजीनियरों को दिए गए हैं।


शहर में आरडीए के निर्देशों को ताक पर रखकर अवैध रूप से भवनों के निर्माण का काम चल रहा है। आदेश के बाद भी अवैध भवनों मेें निर्माण का काम बंद नहीं किया गया।
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जांच में मामला पकड़ में आने के बाद पांच भवनों के मालिकों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसमें ताड़तल्ला सब्जी मंडी रोड निवासी नीलेश जाधव, रेलवे स्टेशन रोड सब्जी मंडी भूपेंद्र सिंह, फ्लाईओवर के नीचे कोल्ड स्टोर के सामने स्थित सनी सोनकर, कानपुर रोड स्थित मो. रियाज खान और सुभाष नगर राजघाट के राकेश प्रताप सिंह पर आदेश के बाद भी निर्माण जारी रखने के लिए अर्थदंड लगाया गया है।
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आरडीए के उपाध्यक्ष ने सभी पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाकर तत्काल धनराशि को जाम करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा जोन के अवर अभियंता को संबंधित भवनों को सील करने के साथ ही अन्य कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं।



रोक के बाद भी शहर में पांच अवैध भवनों में निर्माण का काम नहीं रोका गया। अवर अभियंताओं की रिपोर्ट आने के बाद पांचों भवनों के मालिकों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। अन्य भवनों के मालिकों पर भी अर्थदंड लगाया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया चल रही है।
एके राय, सचिव, आरडीए
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