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बीडीओ सरेनी का तबादला रुका, आयोग से मांगी अनुमति
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रायबरेली। खंड विकास अधिकारी के तबादला आदेश को हाईकोर्ट ने स्थगित कर दिया है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई एक अप्रैल तक आदेश को स्थगित करने के आदेश दिए हैं। मामले में डीएम नेहा शर्मा ने चुनाव आयोग से स्थगन आदेश के अनुपालन के लिए अनुमति मांगी है।
बीती 23 फरवरी को सरेनी के खंड विकास अधिकारी अजय कुमार सिंह का तबादला दीनशाह गौरा ब्लॉक के लिए कर दिया गया था। बीडीओ ने आदेश के विरोध में हाईकोर्ट में याचिका कर दी।
मामले में हाईकोर्ट ने 23 फरवरी के तबादला आदेश को स्थगित कर दिया है। मामले में आगामी एक अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की है।
हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद डीएम नेहा शर्मा ने चुनाव आयोग से कोर्ट के स्थगन आदेश के अनुपालन के लिए अनुमति मांगी है। चूंकि अधिसूचना लागू हो चुकी है, इसलिए बिना चुनाव आयोग की अनुमति के आदेशों का अनुपालन नहीं हो सकता है।
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डीडीओ एके वैश्य ने बताया कि हाईकोर्ट ने 23 फरवरी के बीडीओ सरेनी के तबादला आदेश को स्थगित कर दिया है। आयोग से अनुमति मिलने के बाद आदेश का अनुपालन कराया जाएगा।
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बीती 23 फरवरी को सरेनी के खंड विकास अधिकारी अजय कुमार सिंह का तबादला दीनशाह गौरा ब्लॉक के लिए कर दिया गया था। बीडीओ ने आदेश के विरोध में हाईकोर्ट में याचिका कर दी।
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मामले में हाईकोर्ट ने 23 फरवरी के तबादला आदेश को स्थगित कर दिया है। मामले में आगामी एक अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की है।
हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद डीएम नेहा शर्मा ने चुनाव आयोग से कोर्ट के स्थगन आदेश के अनुपालन के लिए अनुमति मांगी है। चूंकि अधिसूचना लागू हो चुकी है, इसलिए बिना चुनाव आयोग की अनुमति के आदेशों का अनुपालन नहीं हो सकता है।
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डीडीओ एके वैश्य ने बताया कि हाईकोर्ट ने 23 फरवरी के बीडीओ सरेनी के तबादला आदेश को स्थगित कर दिया है। आयोग से अनुमति मिलने के बाद आदेश का अनुपालन कराया जाएगा।