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दुराचारी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा
Updated Wed, 17 Oct 2018 12:17 AM IST
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रायबरेली। नाबालिग का अपहरण कर दुराचार के मामले में एफटीसी प्रथम के अपर सत्र न्यायाधीश इफराक अहमद ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 45 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। कोर्ट ने जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिए हैं।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) गिरिजेश कुमार सिंह के ने बताया कि मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने थाना गदागंज में दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट के अनुसार वादी की 14 वर्षीया बेटी 24 जून 2010 की शाम करीब चार बजे घर पर अकेली थी। पड़ोस में भट्ठे पर काम करने वाला राज बहादुर उर्फ बब्बू यादव उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर कहीं भगा ले गया था।
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लड़की के बरामद होने पर पीड़िता ने रेप की भी बात बताई थी जिसके बाद मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था।
पुलिस ने विवेचना के बाद गदागंज थाना क्षेत्र के बरारा बुजुर्ग निवासी राजबहादुर उर्फ बब्बू के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाया।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) गिरिजेश कुमार सिंह के ने बताया कि मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने थाना गदागंज में दर्ज कराई थी।
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रिपोर्ट के अनुसार वादी की 14 वर्षीया बेटी 24 जून 2010 की शाम करीब चार बजे घर पर अकेली थी। पड़ोस में भट्ठे पर काम करने वाला राज बहादुर उर्फ बब्बू यादव उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर कहीं भगा ले गया था।
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लड़की के बरामद होने पर पीड़िता ने रेप की भी बात बताई थी जिसके बाद मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था।
पुलिस ने विवेचना के बाद गदागंज थाना क्षेत्र के बरारा बुजुर्ग निवासी राजबहादुर उर्फ बब्बू के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाया।