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डीआई का छापा, पांच मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस
Updated Thu, 25 Jan 2018 12:20 AM IST
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पांच मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस
रायबरेली। टीबी की दवा की बिक्री करने के लिए रजिस्टर न बनाने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है।
औषधि निरीक्षक ने शहर के कई मेडिकल स्टोरों पर छापा मारा। छापे के दौरान कई दुकानों पर रजिस्टर नहीं मिला। कई दुकानों पर रजिस्टर तो मिला, लेकिन उसमें दवा बिक्री का ब्योरा दर्ज नहीं था। इस पर पांच मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस जारी किया गया है।
जिले में करीब 1200 मेडिकल स्टोर हैं। ड्रग इंस्पेक्टर दीपक शर्मा ने शहर के जिला अस्पताल स्थित विमल मेडिकल स्टोर, अनुराग मेडिकल स्टोर और चंद्र मेडिकल स्टोरों को चेक किया।
विमल और अनुराग मेडिकल स्टोर संचालकों की ओर से रजिस्टर नहीं बनाया गया था। चंद्र मेडिकल स्टोर पर रजिस्टर तो बना मिला, लेकिन उसमें दवा बिक्री का ब्योरा दर्ज नहीं था।
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शहर के बेलीगंज को जाने वाली रोड स्थित बालाजी मेडिकल स्टोर और आनंद मेडिकल स्टोर पर रजिस्टर तो मिला, लेकिन उसमें दवा की बिक्री का ब्योरा नहीं था। इस पर दोनों मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस जारी की गई।
औषधि निरीक्षक ने बताया कि मेडिकल स्टोर संचालकों को टीबी की दवा बिक्री के लिए रजिस्टर बनाना होगा। रजिस्टर पर रोगी का नाम, पता, मोबाइल नंबर, दवा बिक्री का पूरा ब्योरा दर्ज करना होगा।
हर माह की पहली तारीख को मेडिकल स्टोर संचालकों को दवा बिक्री की पूरी जानकारी एफएसडीए कार्यालय और जिला क्षय रोग अधिकारी के यहां देनी पडे़गी। ऐसा न करने पर दुकानदार का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
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रायबरेली। टीबी की दवा की बिक्री करने के लिए रजिस्टर न बनाने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है।
औषधि निरीक्षक ने शहर के कई मेडिकल स्टोरों पर छापा मारा। छापे के दौरान कई दुकानों पर रजिस्टर नहीं मिला। कई दुकानों पर रजिस्टर तो मिला, लेकिन उसमें दवा बिक्री का ब्योरा दर्ज नहीं था। इस पर पांच मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस जारी किया गया है।
जिले में करीब 1200 मेडिकल स्टोर हैं। ड्रग इंस्पेक्टर दीपक शर्मा ने शहर के जिला अस्पताल स्थित विमल मेडिकल स्टोर, अनुराग मेडिकल स्टोर और चंद्र मेडिकल स्टोरों को चेक किया।
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विमल और अनुराग मेडिकल स्टोर संचालकों की ओर से रजिस्टर नहीं बनाया गया था। चंद्र मेडिकल स्टोर पर रजिस्टर तो बना मिला, लेकिन उसमें दवा बिक्री का ब्योरा दर्ज नहीं था।
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शहर के बेलीगंज को जाने वाली रोड स्थित बालाजी मेडिकल स्टोर और आनंद मेडिकल स्टोर पर रजिस्टर तो मिला, लेकिन उसमें दवा की बिक्री का ब्योरा नहीं था। इस पर दोनों मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस जारी की गई।
औषधि निरीक्षक ने बताया कि मेडिकल स्टोर संचालकों को टीबी की दवा बिक्री के लिए रजिस्टर बनाना होगा। रजिस्टर पर रोगी का नाम, पता, मोबाइल नंबर, दवा बिक्री का पूरा ब्योरा दर्ज करना होगा।
हर माह की पहली तारीख को मेडिकल स्टोर संचालकों को दवा बिक्री की पूरी जानकारी एफएसडीए कार्यालय और जिला क्षय रोग अधिकारी के यहां देनी पडे़गी। ऐसा न करने पर दुकानदार का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।