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दो दंपती समेत पांच अभियुक्तों को आठ-आठ वर्ष की कैद
Updated Wed, 08 Nov 2017 12:19 AM IST
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दो दंपती समेत पांच अभियुक्तों को आठ-आठ वर्ष की कैद
रायबरेली। गैर इरादतन हत्या के एक मामले में कोर्ट ने दो दंपतियों समेत पांच अभियुक्तों को आठ-आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला कोर्ट संख्या छह के अपर सत्र न्यायाधीश विजेश कुमार ने मंगलवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) अमरजीत के मुताबिक मामले की रिपोर्ट मृतक के बेटे बाबादीन निवासी मौलवी खुर्द थाना जायस जिला अमेठी ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 20 मई 2012 की सुबह वादी अपने पुराने गिरे हुए दरवाजे को खड़ा कर रहा था। गांव के राम अवध, उसकी पत्नी अवधरानी, दशरथ, उसकी पत्नी जगराना व फूलचंद्र लाठी-डंडा लेकर आ गए। सभी ने वादी के पिता मातादीन को मारा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान मातादीन की मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाई।
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रायबरेली। गैर इरादतन हत्या के एक मामले में कोर्ट ने दो दंपतियों समेत पांच अभियुक्तों को आठ-आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला कोर्ट संख्या छह के अपर सत्र न्यायाधीश विजेश कुमार ने मंगलवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) अमरजीत के मुताबिक मामले की रिपोर्ट मृतक के बेटे बाबादीन निवासी मौलवी खुर्द थाना जायस जिला अमेठी ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 20 मई 2012 की सुबह वादी अपने पुराने गिरे हुए दरवाजे को खड़ा कर रहा था। गांव के राम अवध, उसकी पत्नी अवधरानी, दशरथ, उसकी पत्नी जगराना व फूलचंद्र लाठी-डंडा लेकर आ गए। सभी ने वादी के पिता मातादीन को मारा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान मातादीन की मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सजा सुनाई।
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