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जिले में धारा-144 लागू
Updated Thu, 14 Dec 2017 11:49 PM IST
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जिले में धारा-144 लागू
रायबरेली। जिले में आयोजित होने वाली परीक्षाओं, विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान अराजकतत्वों एवं विभिन्न आतंकवादी संगठनों द्वारा कानून एवं शांति व्यवस्था, लोक व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न किए जाने के प्रयास एवं शांति व्यवस्था प्रभावित होने के मद्देनजर धारा-144 लगाई गई है। एडीएम (प्रशासन) तिलक धारी ने बताया कि 14 दिसंबर से 10 फरवरी धारा 144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा जारी कर दी है। ब्यूरो
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रायबरेली। जिले में आयोजित होने वाली परीक्षाओं, विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान अराजकतत्वों एवं विभिन्न आतंकवादी संगठनों द्वारा कानून एवं शांति व्यवस्था, लोक व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न किए जाने के प्रयास एवं शांति व्यवस्था प्रभावित होने के मद्देनजर धारा-144 लगाई गई है। एडीएम (प्रशासन) तिलक धारी ने बताया कि 14 दिसंबर से 10 फरवरी धारा 144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा जारी कर दी है। ब्यूरो