{"_id":"5fd270dd8ebc3e3d4574faca","slug":"1-15-crore-fine-on-nine-businessmen-including-bjp-leader-s-son-in-fake-cumin-case-raibaraily-news-lko554204286","type":"story","status":"publish","title_hn":"नकली जीरा मामले में भाजपा नेता के बेटे समेत नौ कारोबारियों पर 1.15 करोड़ अर्थदंड","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नकली जीरा मामले में भाजपा नेता के बेटे समेत नौ कारोबारियों पर 1.15 करोड़ अर्थदंड
विज्ञापन
रायबरेली। जिले के महराजगंज क्षेत्र में एक साल पहले पकड़े गए मिलावटी जीरा के कारोबार के मामले में भाजपा नेता के बेटे समेत नौ लोगों पर एडीएम (प्रशासन) राम अभिलाष ने 1.15 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
उन्होंने मुकदमों की सुनवाई करते हुए अर्थदंड लगाया है। सभी को दो माह के भीतर जुर्माने की धनराशि जमा करने के आदेश दिए हैं। ऐसा न करने पर तहसील से भू-राजस्व की भांति वसूली के आदेश दिए हैं।
तत्कालीन सीओ महराजगंज विनीत कुमार सिंह की टीम ने 8 दिसंबर 2019 को महराजगंज कस्बे में अलग-अलग गोदामों से 800 क्विंटल मिलावटी जीरा पकड़ा था। एफएसडीए के अभिहित अधिकारी इंद्र बहादुर यादव की टीम ने 9 दिसंबर 2019 को लालगंज पहुंचकर जांच की थी।
विज्ञापन
एफएसओ अमरनाथ, अंजली श्रीवास्तव रमाशंकर पटेल और नितिन कुमार ने नौ कारोबारियों के गोदामों से जीरा साबूत और फूल झाड़ू घास बीज के अलग-अलग 14 नमूने सील करके जांच के लिए भेजे थे। जांच में जीरा साबूत में मिलावट और फूल झाड़ू घास बीज के नमूने असुरक्षित पाए गए थे।
एफएसडीए के अभिहित अधिकारी इंद्र बहादुर यादव ने बताया कि नमूने फेल आने के बाद सभी कारोबारियों के खिलाफ जुर्माने के लिए एडीएम (प्रशासन) के न्यायालय में मुकदमा कर दिया था। मुकदमों की सुनवाई करते हुए एडीएम ने नौ कारोबारियों पर 1.15 करोड़ रुपये का जुर्माना कर दिया है।
एडीएम ने बछरावां रोड महराजगंज निवासी भाजपा नेता रामशंकर वर्मा के बेटे अमित प्रकाश पर 10 लाख रुपये का जुर्माना किया है। इसके अलावा अतरेहटा महराजगंज निवासी कमलेश कुमार मौर्या पर 15 लाख, प्रशांत साहू पर 10 लाख, प्रकाश नगर बछरावां निवासी पंकज ठठेर पर 15 लाख रुपये, गांधी नगर महराजगंज निवासी राजेंद्र कुमार बारी पर 15 लाख, अतरेहटा निवासी दिनेश कुमार उर्फ भल्लू पर 15 लाख, केशव नगर महराजगंज निवासी सत्येंद्र केशरवानी पर 15 लाख, आनंद नगर महराजगंज निवासी फूलचंद्र साहू पर 10 लाख और चंदापुर महराजगंज निवासी पवन गुप्ता पर 10 लाख रुपये का जुर्माना किया है।
एडीएम ने सभी को दो माह के अंदर जुर्माने की धनराशि जमा करने के आदेश दिए हैं। ऐसा न करने पर तहसील से भू-राजस्व की भांति वसूली के आदेश दिए हैं। एफएसडीए के अभिहित अधिकारी इंद्र बहादुर यादव ने बताया कि मिलावटी जीरा बनाने में फूल झाड़ू घास बीज का प्रयोग किया जाता है। इसमें असली जीरा को मिलाकर नकली जारी तैयार किया जाता था।
यही नहीं फूल झाड़ू घास बीज को पीसकर पाउडर बनाकर इसमें धनिया पाउडर मिलाकर घास बीज को असली जीरा का रूप देते थे। इसके अलावा गुड़ के सीरा, संगमरमर का पाउडर और झाड़ू बीज मिलाकर इसे असली जीरे का रूप दिया जाता था। उन्होंने बताया कि 9 दिसंबर 2019 को नौ स्थानों पर अलग-अलग टीमों ने नकली जीरे के नमूने सील किए गए थे।
महराजगंज क्षेत्र में मिलावटी जीरा पकड़े जाने के बाद तत्कालीन महराजगंज कोतवाल लालचंद्र सरोज ने सत्येंद्र केसरवानी, अमित प्रकाश वर्मा, प्रशांत साहू, कमलेश मौर्या, फूलचंद्र साहू, राजेंद्र प्रसाद बारी, पंकज ठठेर, पवन गुप्ता के खिलाफ धारा 420, 272, 273 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।
जनता की सेहत और विश्वास के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कारोबारियों ने जीरा के नाम पर जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया। सेहत के लिए खतरनाक जीरा बेचने का काम किया। इसीलिए कारोबारियों पर बड़ा अर्थदंड लगाया गया है।- राम अभिलाष, एडीएम (प्रशासन)
विज्ञापन
उन्होंने मुकदमों की सुनवाई करते हुए अर्थदंड लगाया है। सभी को दो माह के भीतर जुर्माने की धनराशि जमा करने के आदेश दिए हैं। ऐसा न करने पर तहसील से भू-राजस्व की भांति वसूली के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
तत्कालीन सीओ महराजगंज विनीत कुमार सिंह की टीम ने 8 दिसंबर 2019 को महराजगंज कस्बे में अलग-अलग गोदामों से 800 क्विंटल मिलावटी जीरा पकड़ा था। एफएसडीए के अभिहित अधिकारी इंद्र बहादुर यादव की टीम ने 9 दिसंबर 2019 को लालगंज पहुंचकर जांच की थी।
विज्ञापन
एफएसओ अमरनाथ, अंजली श्रीवास्तव रमाशंकर पटेल और नितिन कुमार ने नौ कारोबारियों के गोदामों से जीरा साबूत और फूल झाड़ू घास बीज के अलग-अलग 14 नमूने सील करके जांच के लिए भेजे थे। जांच में जीरा साबूत में मिलावट और फूल झाड़ू घास बीज के नमूने असुरक्षित पाए गए थे।
एफएसडीए के अभिहित अधिकारी इंद्र बहादुर यादव ने बताया कि नमूने फेल आने के बाद सभी कारोबारियों के खिलाफ जुर्माने के लिए एडीएम (प्रशासन) के न्यायालय में मुकदमा कर दिया था। मुकदमों की सुनवाई करते हुए एडीएम ने नौ कारोबारियों पर 1.15 करोड़ रुपये का जुर्माना कर दिया है।
एडीएम ने बछरावां रोड महराजगंज निवासी भाजपा नेता रामशंकर वर्मा के बेटे अमित प्रकाश पर 10 लाख रुपये का जुर्माना किया है। इसके अलावा अतरेहटा महराजगंज निवासी कमलेश कुमार मौर्या पर 15 लाख, प्रशांत साहू पर 10 लाख, प्रकाश नगर बछरावां निवासी पंकज ठठेर पर 15 लाख रुपये, गांधी नगर महराजगंज निवासी राजेंद्र कुमार बारी पर 15 लाख, अतरेहटा निवासी दिनेश कुमार उर्फ भल्लू पर 15 लाख, केशव नगर महराजगंज निवासी सत्येंद्र केशरवानी पर 15 लाख, आनंद नगर महराजगंज निवासी फूलचंद्र साहू पर 10 लाख और चंदापुर महराजगंज निवासी पवन गुप्ता पर 10 लाख रुपये का जुर्माना किया है।
एडीएम ने सभी को दो माह के अंदर जुर्माने की धनराशि जमा करने के आदेश दिए हैं। ऐसा न करने पर तहसील से भू-राजस्व की भांति वसूली के आदेश दिए हैं। एफएसडीए के अभिहित अधिकारी इंद्र बहादुर यादव ने बताया कि मिलावटी जीरा बनाने में फूल झाड़ू घास बीज का प्रयोग किया जाता है। इसमें असली जीरा को मिलाकर नकली जारी तैयार किया जाता था।
यही नहीं फूल झाड़ू घास बीज को पीसकर पाउडर बनाकर इसमें धनिया पाउडर मिलाकर घास बीज को असली जीरा का रूप देते थे। इसके अलावा गुड़ के सीरा, संगमरमर का पाउडर और झाड़ू बीज मिलाकर इसे असली जीरे का रूप दिया जाता था। उन्होंने बताया कि 9 दिसंबर 2019 को नौ स्थानों पर अलग-अलग टीमों ने नकली जीरे के नमूने सील किए गए थे।
महराजगंज क्षेत्र में मिलावटी जीरा पकड़े जाने के बाद तत्कालीन महराजगंज कोतवाल लालचंद्र सरोज ने सत्येंद्र केसरवानी, अमित प्रकाश वर्मा, प्रशांत साहू, कमलेश मौर्या, फूलचंद्र साहू, राजेंद्र प्रसाद बारी, पंकज ठठेर, पवन गुप्ता के खिलाफ धारा 420, 272, 273 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।
जनता की सेहत और विश्वास के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कारोबारियों ने जीरा के नाम पर जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ किया। सेहत के लिए खतरनाक जीरा बेचने का काम किया। इसीलिए कारोबारियों पर बड़ा अर्थदंड लगाया गया है।- राम अभिलाष, एडीएम (प्रशासन)