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Pratapgarh News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कारावास, 50 हजार अर्थदंड

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 11 Jan 2025 03:11 PM IST
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years imprisonment for crime against minor, Rs 50,000 fine
एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट पारुल वर्मा ने लालगंज थाना क्षेत्र एक गांव निवासी मोनू उर्फ संतलाल को नाबालिग से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के दोष में 20 वर्ष का कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि पीड़िता के चिकित्सकीय एवं मानसिक आघात की पूर्ति एवं पुनर्वास के लिए प्रदान करने का आदेश दिया।
साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष से भी आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान करने के आदेश दिए। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रदीप पांडेय व देवेश चंद्र त्रिपाठी ने की।
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वादिनी मुकदमा पीड़िता की मां के मुताबिक 4 नवंबर 2019 को शाम 4:30 बजे उनकी 12 वर्षीय बेटी अकेले घर के दरवाजे पर खाना खा रही थी। तभी मोनू दरवाजे पर आया और नाबालिग बेटी का जबरन हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गया। दरवाजे को बंद कर बेटी के मुंह पर दुपट्टा बांधकर कर दुष्कर्म किया।
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घर की खिड़की से किसी को आते देखकर मोनू पीछे के दरवाजे से भाग गया। साथ ही मोनू ने घटना की जानकारी किसी को देने पर बेटी को जान से मारने की धमकी दी।

शास्त्री नगर अग्रसेन विहार के शिवालिक होम में शिक्षक रविंद्र अग्रवाल के घर दिनदहाड़े हुई डकैती

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