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नई बाइक नहीं देने पर ऑटोमोबाइल्स एजेंसी के खिलाफ वारंट जारी

Sun, 24 Jul 2022 08:12 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 24 Jul 2022 08:12 PM IST
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Warrant issued against Auto Mobiles Agency for not giving new bike
उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने आदेश का अनुपालन नहीं करने पर कुंडा के त्रिलोचन नगर स्थित प्रकाश ऑटोमोबाइल्स के खिलाफ वारंट जारी किया है। कोर्ट 11 अगस्त को इस मामले की सुनवाई करेगी।
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कुंडा के समापुर गांव के अजय कुमार सरोज ने उपभोक्ता फोरम में परिवाद दाखिल कर बताया था कि उन्होंने त्रिलोचन नगर स्थित प्रकाश ऑटोमोबाइल्स से पांच अक्तूबर 2015 को टीवीएस कंपनी की बाइक खरीदी थी। कुछ दिन बाद ही बाइक का इंजन अचानक खराब होने लगा। कई बार शिकायत करने के बाद एजेंसी की तरफ से इंजन की मरम्मत कराई गई।
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दोबारा बाइक में खराबी आने पर ऑटोमोबाइल्स एजेंसी ने कोई मदद नहीं की, जबकि पांच वर्ष तक मरम्मत का दावा किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण फोरम कोर्ट के अध्यक्ष दूधनाथ सिंह ने पांच जनवरी 2021 को आदेश दिया कि पीड़ित के बाइक की मरम्मत नहीं होने पर उसे नई बाइक दी जाए। कोर्ट की ओर से पीड़ित को सात हजार रुपये खर्च भी देने के लिए कहा गया था।
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प्रकाश ऑटोमोबाइल्स ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया। इस पर पीड़ित ने दोबारा कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। इससे नाराज कोर्ट ने ऑटोमोबाइल्स एजेंसी के खिलाफ वारंट जारी किया है।
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