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Pratapgarh News: कोर्ट ने लगाया पांच हजार रुपये का अर्थदंड
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जानलेवा हमले में घायल हुए शहर के आजाद नगर निवासी अधिवक्ता आरिफ की याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने आदेश में जिम्मेदार प्रतिवादियों से पूछा कि किस स्थित में पूर्व के आदेश का पालन नहीं हुआ।
सभी प्रतिवादी को हाईकोर्ट ने आदेश देकर सुनवाई की आगामी तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने को कहा है। साथ ही जिम्मेदार प्रतिवादियों पर पांच हजार का जुर्माना लगाया है।
अधिवक्ता आरिफ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका प्रस्तुत कर सुरक्षा की गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट से आदेश पर 2017 में आरिफ को सुरक्षाकर्मी मुहैया कराया गया। वर्ष 2020 में प्रयागराज जोन के एडीजी ने आरिफ की सुरक्षा में दो पुलिसकर्मी को तैनात किए थे। कुछ दिन पहले बिना किसी नोटिस के आरिफ से सुरक्षा वापस ले ली गई।
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आरिफ की ओर से अवमानना की याचिका हाईकोर्ट में प्रस्तुत की गई। हाईकोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेकर मंडल की सुरक्षा समिति सहित जिला सुरक्षा समिति से मामले की सुनवाई की तिथि पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने का आदेश दिया और अर्थदंड लगाया है।
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सभी प्रतिवादी को हाईकोर्ट ने आदेश देकर सुनवाई की आगामी तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने को कहा है। साथ ही जिम्मेदार प्रतिवादियों पर पांच हजार का जुर्माना लगाया है।
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अधिवक्ता आरिफ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका प्रस्तुत कर सुरक्षा की गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट से आदेश पर 2017 में आरिफ को सुरक्षाकर्मी मुहैया कराया गया। वर्ष 2020 में प्रयागराज जोन के एडीजी ने आरिफ की सुरक्षा में दो पुलिसकर्मी को तैनात किए थे। कुछ दिन पहले बिना किसी नोटिस के आरिफ से सुरक्षा वापस ले ली गई।
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आरिफ की ओर से अवमानना की याचिका हाईकोर्ट में प्रस्तुत की गई। हाईकोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेकर मंडल की सुरक्षा समिति सहित जिला सुरक्षा समिति से मामले की सुनवाई की तिथि पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने का आदेश दिया और अर्थदंड लगाया है।