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भाई की पत्नी को झांसा देकर दुराचार के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 08 Sep 2022 07:48 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 08 Sep 2022 07:48 PM IST
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The bail application of the accused of misconduct by blaming brother's wife rejected
अपर सत्र न्यायाधीश हरविंदर सिंह की कोर्ट ने जेठवारा इलाके के एक गांव में रहने वाले सगे भाई की पत्नी से दुराचार करने के आरोपी अनिल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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कोर्ट में जमानत प्रार्थना की सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी देवेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि पीड़िता के अनुुसार वर्ष 2017 में बीमारी से उसके पति की मौत हो गई। तीन बेटियों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी व देखरेख करने का झांसा देकर आरोपी ने उसके साथ करीब दो वर्ष तक दुराचार किया।
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कई अज्ञात लोगों से भी दुराचार कराया। 14 मार्च को आरोपी पड़ोस की एक लड़की को लेकर मुंबई चला गया। वह पीड़िता के एक लाख रुपये के जेवर भी उठा ले गया।
मामले की शिकायत पर जेठवारा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुराचार का मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट ने एडीजीसी की दलीलों को सुनकर आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।
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