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Pratapgarh News: गैर इरादतन हत्या में दोषी को दस वर्ष की कैद
Mon, 04 Sep 2023 11:54 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
Updated Mon, 04 Sep 2023 11:54 PM IST
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गैर इरादतन हत्या में दोषी को दस वर्ष की कैद
- 22 हजार रुपए का लगा अर्थदंड भी
- सांगीपुर के सिमरी गांव में 16 अगस्त 2016 को हुई थी घटना
संवाद न्यूज एजेंसी
प्रतापगढ़। गैर इरादतन हत्या के मामले की सुनवाई पूरी कर जनपद सत्र न्यायाधीश अब्दुल शाहिद की कोर्ट ने सांगीपुर थाना क्षेत्र के नौवा सिमरी गांव के भोला को दस वर्ष की कैद और 22 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। जबकि अन्य अभियुक्त राहुल, हरिशंद्र, हरिकेश को दोषी पाते हुए सभी को चार वर्ष की कैद और सभी को 12 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
कोर्ट में राज्य की ओर से पैरवी करते हुए डीजीसी योगेश शर्मा व एडीजीस विक्रम सिंह ने अपनी दलीलों में बताया कि मृतका वादी सांगीपुर के देउम सिमरी गांव की रेखा ने पुलिस को बताया था कि 16 अगस्त 2016 की शाम खेत में जानवर जाने की बात पर आरोपियों ने दरवाजे पर पहुंचकर घेरकर फावड़े व लाठी से उसे व उसके परिवार के राजेंद्र वर्मा, कुसुम व छेदीलाल पर हमला किया था। उपचार के दौरान मुकदमे की वादी रेखा की घटना के कुछ दिन बाद ही मौत हो गई थी।
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- 22 हजार रुपए का लगा अर्थदंड भी
- सांगीपुर के सिमरी गांव में 16 अगस्त 2016 को हुई थी घटना
संवाद न्यूज एजेंसी
प्रतापगढ़। गैर इरादतन हत्या के मामले की सुनवाई पूरी कर जनपद सत्र न्यायाधीश अब्दुल शाहिद की कोर्ट ने सांगीपुर थाना क्षेत्र के नौवा सिमरी गांव के भोला को दस वर्ष की कैद और 22 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। जबकि अन्य अभियुक्त राहुल, हरिशंद्र, हरिकेश को दोषी पाते हुए सभी को चार वर्ष की कैद और सभी को 12 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
कोर्ट में राज्य की ओर से पैरवी करते हुए डीजीसी योगेश शर्मा व एडीजीस विक्रम सिंह ने अपनी दलीलों में बताया कि मृतका वादी सांगीपुर के देउम सिमरी गांव की रेखा ने पुलिस को बताया था कि 16 अगस्त 2016 की शाम खेत में जानवर जाने की बात पर आरोपियों ने दरवाजे पर पहुंचकर घेरकर फावड़े व लाठी से उसे व उसके परिवार के राजेंद्र वर्मा, कुसुम व छेदीलाल पर हमला किया था। उपचार के दौरान मुकदमे की वादी रेखा की घटना के कुछ दिन बाद ही मौत हो गई थी।
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