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पिता-पुत्र की दिन -दहाड़े हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

Sun, 21 Feb 2021 01:47 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 21 Feb 2021 01:47 AM IST
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Special court orderred to give lifetime imprisionment to accused of father and son killer
प्रतापगढ़। विशेष न्यायाधीश विकास वर्मा ने पिता-पुत्र की दिन दहाड़े हत्या करने वाले आरोपियों को आजीवन कारावास और दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अर्थदंड की राशि से मृतकों के परिजनों को एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करने को कहा है।
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नगर कोतवाली के अचलपुर मोहल्ले में छह जून 2014 को मामूली विवाद में सत्यदेव सिंह उर्फ छोटे और विकास सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सत्यदेव सिंह के भाई शेष नारायण सिंह की तहरीर पर संतोष सिंह, मनीष सिंह, राम नारायण सिंह, सूरज सिंह के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। विशेष न्यायाधीश ने संतोष सिंह पुत्र राम प्रताप सिंह को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में मनीष सिंह, राम प्रताप सिंह, सूरज सिंह को दोषमुक्त कर दिया है। संवाद
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