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Pratapgarh News: दहेज हत्या के दोषी पति को सात वर्ष की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 18 Oct 2024 11:53 PM IST
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Seven years imprisonment to husband found guilty of dowry death
एडीजे एफटीसी सुनीता सिंह नागौर ने शुक्रवार को दहेज हत्या के दोषी थाना पट्टी के चांदपुर गांव निवासी रियाज को सात वर्ष कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट दहेज हत्या की आरोपी सकीबुल निशा को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करने का आदेश दिया।
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राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अरुण कुमार सिंह ने की। वादी मुकदमा निजामुद्दीन के अनुसार उनकी बेटी अफसाना की शादी 2011 में रियाज के साथ हुई थी। 9 दिसंबर 2016 को दहेज के लिए रियाज व उनके परिजनों ने बेटी अफसाना को जलाकर मार दिया।
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ये लोग 50 हजार रुपये और मोटर साइकिल की मांग कर बराबर दबाव बनाया करते थे। साथ ही मारपीट करते थे। पिता की तहरीर पर पुलिस ने रियाज, उनकी मां सकीबुल निशा, पिता मो. अमीन व बहन सालिया के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। ॐ
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