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Pratapgarh News: किशोरी से मारपीट व छेड़छाड़ के आरोपियों को सात वर्ष की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 17 Mar 2023 02:14 AM IST
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Seven years imprisonment for the accused of assaulting and molesting a teenager
विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम अधिनियम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी पाते हुए पट्टी के विकास यादव व चंदन यादव को सात-सात वर्ष के कारावास व इकतीस--इकतीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि अंकन 62 हजार रुपये पीड़िता को उसकी मानसिक व पुनर्वास के लिए प्रदान की जाएगी।
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वादिनी के अनुसार वह कक्षा 12 की छात्रा थी। 21 जनवरी 2019 को वह समय से स्कूल का अवकाश होने पर अपने घर जा रही थी। रास्ते में विकास यादव व चंदन यादव व दो अज्ञात व्यक्ति बाइक से वादिनी को टक्कर मार दी और गालियां देते हुए उसके साथ छेड़खानी कर धमकी दी।।इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेश चंद्र त्रिपाठी व अशोक त्रिपाठी ने की।
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गैर इरादतन हत्या, धमकी देने के आरोपियों को पांच वर्ष की कैद
अपर सत्र न्यायाधीश कुंदन किशोर की कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या, मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में कोहड़ौर के परशुरामपुर गांव के आरोपी राजाराम ,हरीशचंद्र उर्फ चंदे तथा भोलू उर्फ शमशेर को दोषी पाते हुए प्रत्येक को पांच - पांच वर्ष के कारावास व प्रत्येक को 5500--5500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।
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वादी मुकदमा के अनुसार 19 मार्च 2013 को फूलचंद उर्फ फुले, रामप्रताप उर्फ प्रताप ,राजाराम ,हरीशचंद्र उर्फ चंदे तथा भोलू ऊफ शमशेर लाठी डंडा लेकर वादिनी मुकदमा के देवर भगवानदीन के दरवाजे पर आये और गाली गलौज देते हुए भगवानदीन को लाठियों से पीट-पीटकर अधमरा करके बेहोश कर दिया। उसे लेकर परिजन जिला अस्पताल पहुंचे जहां उपचार के दौरान घटना के दस दिन बाद भगवानदीन की मौत हो गई। इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अनिल मिश्रा ने की। इस मुकदमे के अन्य आरोपी फूलचंद उर्फ फू्ल्ले ,रामप्रताप उर्फ प्रताप की मृत्यु दौरान मुकदमा हो गई है।
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