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कोर्ट : नाबालिग को बहलाकर अश्लील हरकत करने के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई सजा

Thu, 04 Aug 2022 11:52 PM IST
इलाहाबाद ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, प्रतापगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, प्रतापगढ़ Published by: इलाहाबाद ब्यूरो Updated Thu, 04 Aug 2022 11:52 PM IST
सार

कोर्ट ने कहा कि अर्थदंड की राशि पीड़िता को उसके मानसिक एवं चिकित्सीय आधार की पूर्ति एवं पुनर्वास के लिए दी जाए। मुकदमा वादी मां के अनुसार 8 फरवरी 2019 को घर में वह नाबालिग बेटी के साथ थी।

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Seven years imprisonment for obscene act
कोर्ट - फोटो : file photo

विस्तार

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने इंद्रपाल उर्फ कुलही निवासी थाना पट्टी को अश्लील हरकत (लैंगिक हमला) में दोषी पाते हुए सात वर्ष के कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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कोर्ट ने कहा कि अर्थदंड की राशि पीड़िता को उसके मानसिक एवं चिकित्सीय आधार की पूर्ति एवं पुनर्वास के लिए दी जाए। मुकदमा वादी मां के अनुसार 8 फरवरी 2019 को घर में वह नाबालिग बेटी के साथ थी। इस दौरान पड़ोसी इंद्रपाल ने बेटी को बहलाकर अपने पास बुलाया और खेत में ले जाकर उसके साथ अश्लील हरकत की थी। इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार तिवारी व देवेशचंद्र त्रिपाठी ने की।

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