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Pratapgarh News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को सश्रम आजीवन कारावास
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अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट पारुल वर्मा ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी उदयपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी मनोज सिंह को सश्रम आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
कोर्ट ने अर्थदंड की राशि पीड़िता के चिकित्सकीय एवं मानसिक आघात की पूर्ति तथा पुनर्वास के लिए प्रदान करने का आदेश दिया। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक निर्भय सिंह ने की।
वादिनी मुकदमा पीड़िता की मां के अनुसार घटना एक सितंबर 2016 की है। बेटी सुबह करीब 10 बजे गांव के लल्लू सिंह के घर जा रही थी। मनोज सिंह ने बेटी को घर के अंदर ले जाकर जोर जबरदस्ती की। बेटी ने बताया कि मनोज उसके साथ जोर जबरदस्ती करना चाहता था।
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पहले भी उसने दुष्कर्म किया था। उसने धमकी दी कि किसी से बताओगी तो जान से मार देंगे। कोर्ट ने पीड़िता को उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष से भी क्षतिपूर्ति की राशि नियम अनुसार प्रदान किए जाने का आदेश दिया है।
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कोर्ट ने अर्थदंड की राशि पीड़िता के चिकित्सकीय एवं मानसिक आघात की पूर्ति तथा पुनर्वास के लिए प्रदान करने का आदेश दिया। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक निर्भय सिंह ने की।
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वादिनी मुकदमा पीड़िता की मां के अनुसार घटना एक सितंबर 2016 की है। बेटी सुबह करीब 10 बजे गांव के लल्लू सिंह के घर जा रही थी। मनोज सिंह ने बेटी को घर के अंदर ले जाकर जोर जबरदस्ती की। बेटी ने बताया कि मनोज उसके साथ जोर जबरदस्ती करना चाहता था।
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पहले भी उसने दुष्कर्म किया था। उसने धमकी दी कि किसी से बताओगी तो जान से मार देंगे। कोर्ट ने पीड़िता को उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष से भी क्षतिपूर्ति की राशि नियम अनुसार प्रदान किए जाने का आदेश दिया है।