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हरिप्रताप के अधिकार फिर बहाल
अमर उजाला ब्यूरो, प्रतापगढ़
Updated Wed, 07 Oct 2015 11:29 PM IST
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आखिरकार डेढ़ माह बाद हरि प्रताप सिंह को हाईकोर्ट के आदेश पर फिर से नगर पालिका की कमान मिल गई। समर्थकों ने खुशी जताते हुए एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। पूर्व के विकास कार्यों में मनमानी करने और लोकायुक्त जांच को लेकर नोटिस का जवाब न देने पर शासन ने 21 अगस्त को नगर पालिका अध्यक्ष हरि प्रताप सिंह के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार को छीन लिया था। अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व पुनीत शुक्ला को प्रशासक बनाया गया था। इसके विरोध में नपा अध्यक्ष ने हाईकोर्ट लखनऊ की शरण ली।
हरि प्रताप सिंह का दावा है कि हाईकोर्ट लखनऊ की बेंच ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए शासन के आदेश को निरस्त कर दिया है। न्यायालय के आदेश से जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी और नगर पालिका के प्रभारी ईओ विनय तिवारी को अवगत कराया। इस बाबत जहां ईओ विनय तिवारी का कहना है कि उन्हें भी जिलाधिकारी को संबोधित एक पत्र मिला है। अपर जिलाधिकारी पुनीत शुक्ला ने कहा कि अभी उन्हें ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है। यदि हाईकोर्ट ने शासन के आदेश को निरस्त करते हुए कोई आदेश दिया है तो उसका पालन कराया जाएगा।
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हरि प्रताप सिंह का दावा है कि हाईकोर्ट लखनऊ की बेंच ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए शासन के आदेश को निरस्त कर दिया है। न्यायालय के आदेश से जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी और नगर पालिका के प्रभारी ईओ विनय तिवारी को अवगत कराया। इस बाबत जहां ईओ विनय तिवारी का कहना है कि उन्हें भी जिलाधिकारी को संबोधित एक पत्र मिला है। अपर जिलाधिकारी पुनीत शुक्ला ने कहा कि अभी उन्हें ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है। यदि हाईकोर्ट ने शासन के आदेश को निरस्त करते हुए कोई आदेश दिया है तो उसका पालन कराया जाएगा।
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