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नामांकन के लिए पैनकार्ड व निवास प्रमाणपत्र जरूरी नहीं

Sun, 28 Mar 2021 12:02 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 28 Mar 2021 12:02 AM IST
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PAN card and residence certificate are not necessary for enrollment
PAN card and residence certificate are not necessary for enrollment
पंचायत चुनाव में नामांकन के दौरान न तो निवास प्रमाण पत्र लगेगा और न ही पैनकार्ड लगाना होगा। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार मतदाता सूची में नाम ही चुनाव लड़ने के लिए मजबूत आधार है। मतदाता सूची में नाम के साथ ही प्रत्याशियों को आरक्षित पदों के लिए जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। इसके अलावा ग्राम, क्षेत्र व जिला पंचायत का नोड्यूज लगाना होगा।
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जिले में पंचायत चुनाव के लिए ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य पद के लिए सात व आठ अप्रैल को नामांकन होगा। चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटे दावेदार सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल हो रही फर्जी पोस्ट को लेकर परेशान हैं।
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नामांकन में प्रत्याशियों को पैनकार्ड, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र लगाए जाने की अफवाह पर दावेदार भागदौड़ कर सभी अभिलेख जुटाने में लगे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक नामांकन करने वाले प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के साथ आयोग के दिशा निर्देश की पुस्तिका मिलेगी।
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जिसमें साफ लिखा है कि नामांकन में प्रत्याशियों को कौन से अभिलेख लगाने हैं। सभी पदों के प्रत्याशियों को आरक्षित सीट के लिए तहसील से जारी जाति प्रमाण पत्र लगाना है। इसके अलावा सभी प्रत्याशियों को केवल प्रमाणित मतदाता सूची, शपथ पत्र, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत से अदेयता प्रमाण पत्र लगाना होगा।
जमानत राशि जमा करने के बाद प्राप्त रसीद भी देनी होगी। मतदाता सूची को नोटरी से प्रमाणित कराते हुए अपने शपथ पत्र को सही तरीके से भरना होगा। जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी एसपी बर्नवाल ने बताया कि आयोग ने नामांकन की गाइडलाइन जारी की है। नामांकन पत्र के साथ निर्देशन पत्र भी प्रत्याशियों को मिलेंगे। उसी के अनुरूप नामांकन पत्र व उससे संबंधित अभिलेख जमा करने होंगे।

जमानत की राशि व खर्च की निर्धारित सीमा
पद का नाम पत्र का मूल्य जमानत की राशि प्रचार में खर्च करने की सीमा
ग्राम पंचायत सदस्य 150 500 10,000
ग्राम प्रधान 300 2000 75,000
बीडीसी सदस्य 300 2000 75,000
जिला पंचायत सदस्य 500 4000 1,50,000
यदि प्रत्याशी अनुसूचित, पिछड़ी जाति और महिला वर्ग से है तो उन्हें नामांकन पत्र व जमानत की धनराशि आधी देनी होगी।
शपथ पत्र में देना होगा सही ब्योरा
नामांकन पत्र में लगाए गए शपथपत्र में पूरा विवरण देना होगा। आपराधिक इतिहास, चल-अचल संपत्ति का ब्योरा, शैक्षिक योग्यता का पूर्ण विवरण सही भरना होगा।
प्रस्ताव के बारे में रखें पूरी जानकारी
नामांकन के दौरान प्रत्याशियों को प्रस्तावक बनाना पड़ता है। प्रस्तावक को अपने उम्मीदवार के बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए। प्रस्तावक का मतदाता सूची के उस वार्ड में नाम होना चाहिए। सबसे अधिक जरूरत ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को इस बात का ध्यान रखना होगा। नामांकन पत्र खरीदते समय यह भी ध्यान रखे कि वह किस श्रेणी का है। उसे भरते समय पूरा ध्यान रखें कि नामांकन पत्र का कोई कालम अपूर्ण न हो।
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