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पांच सौ मीटर के दायरे में पल्टन बाजार कंटेनमेंट जोन घोषित
Fri, 12 Jun 2020 12:06 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाना ब्यूरा, न्यूज डेस्क, प्रतापगढ़
अमर उजाना ब्यूरा, न्यूज डेस्क, प्रतापगढ़
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 12 Jun 2020 12:06 AM IST
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हॉटस्पाट क्षेत्र पल्टन बाजार में पसरा सन्नाटा।
- फोटो : pratapgarh
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पल्टन बाजार में कोरोना के दो मरीज मिलने के बाद 5 सौ मीटर के दायरे में कंटेनमेंट जोन व 250 मीटर के दायरे में बफर जोन घोषित किया गया है। जबकि प्रशासन ने चार गांवों में लगा प्रतिबंध हटा लिया है।
जिलाधिकारी डा. रुपेश कुमार ने बताया कि नगर पालिका के पल्टन बाजार में कोरोना से वृद्धा की मौत हो गई थी। इसके बाद एक मासूम बच्ची संक्रमित मिली थी। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए 4 जून को पल्टन बाजार में 250 मीटर की परिधि को अस्थाई रूप से सील कर दिया गया था।
पुन: इस हॉटस्पाट क्षेत्र में संक्रमित बच्ची के मिलने के बाद कलस्टर की स्थिति में पांच सौ मीटर के दायरे में कंटेनमेंट जोन होगा। इसके बाद 250 मीटर के दायरे में बफर जोन घोषित किया गया है।
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नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। दूसरी ओर कोरोना के मरीज मिलने पर हॉटस्पाट बनाए गए रामपुर खागल, पृथ्वीगंज बाजार, रेड़ीगारापुर, शकरदहा सरैया और रानीगंज के बसहा को प्रतिबंध से मुक्त कर दिया गया है।
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जिलाधिकारी डा. रुपेश कुमार ने बताया कि नगर पालिका के पल्टन बाजार में कोरोना से वृद्धा की मौत हो गई थी। इसके बाद एक मासूम बच्ची संक्रमित मिली थी। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए 4 जून को पल्टन बाजार में 250 मीटर की परिधि को अस्थाई रूप से सील कर दिया गया था।
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पुन: इस हॉटस्पाट क्षेत्र में संक्रमित बच्ची के मिलने के बाद कलस्टर की स्थिति में पांच सौ मीटर के दायरे में कंटेनमेंट जोन होगा। इसके बाद 250 मीटर के दायरे में बफर जोन घोषित किया गया है।
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नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी। दूसरी ओर कोरोना के मरीज मिलने पर हॉटस्पाट बनाए गए रामपुर खागल, पृथ्वीगंज बाजार, रेड़ीगारापुर, शकरदहा सरैया और रानीगंज के बसहा को प्रतिबंध से मुक्त कर दिया गया है।