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Pratapgarh News: हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास
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जिला सत्र न्यायाधीश राजीव पांडेय की अदालत ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों को 35-35 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
वादी मुकदमा मानधाता के पीपरपुर निवासी राजाराम के अनुसार, 29 अप्रैल 2016 को उसके सगे पट्टीदार रामनेवाज के बेटे संतोष व प्रमोद और बेटी ज्ञानती के साथ संतोष की पत्नी रीमा व मोनू, वीरेंद्र ने उनके बेटे सुभाष की लाठी-डंडे और लोहे की रॉड से पीटकर मार डाला था।
वादी के अनुसार, बेटा नंदलाल पटेल दावत खाकर आ रहा था। दोषियों ने घर के पास शराब के नशे में गालीगलौज करते हुए मारपीट की। बीच-बचाव करने पत्नी व उनको भी हमलावरों ने पीट दिया। पांच गवाहों के बयान सुनने के बाद कोर्ट ने संतोष, प्रमोद और वीरेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि घायल राजाराम व रामदुलारी को देने का आदेश दिया है।
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वादी मुकदमा मानधाता के पीपरपुर निवासी राजाराम के अनुसार, 29 अप्रैल 2016 को उसके सगे पट्टीदार रामनेवाज के बेटे संतोष व प्रमोद और बेटी ज्ञानती के साथ संतोष की पत्नी रीमा व मोनू, वीरेंद्र ने उनके बेटे सुभाष की लाठी-डंडे और लोहे की रॉड से पीटकर मार डाला था।
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वादी के अनुसार, बेटा नंदलाल पटेल दावत खाकर आ रहा था। दोषियों ने घर के पास शराब के नशे में गालीगलौज करते हुए मारपीट की। बीच-बचाव करने पत्नी व उनको भी हमलावरों ने पीट दिया। पांच गवाहों के बयान सुनने के बाद कोर्ट ने संतोष, प्रमोद और वीरेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि घायल राजाराम व रामदुलारी को देने का आदेश दिया है।
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