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Pratapgarh News: मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 12 Nov 2025 11:19 PM IST
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Man sentenced to 20 years in prison for raping an innocent child
अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम पारुल वर्मा ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी महेशगंज थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी हरि प्रसाद मौर्य को 20 वर्ष कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि को पीड़िता के चिकित्सकीय, मानसिक आघात की पूर्ति के लिए प्रदान करने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को भी पीड़िता की मदद का आदेश दिया है।
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वादी मुकदमा पिता के मुताबिक घटना 2 जून 2023 की है। रात में उसकी सात वर्षीय बच्ची साथ खेल रही थी। नशे में धुत हरी प्रसाद ने बेटी को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया। बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म किया। नाबालिग बेटी ने रोते हुए शोर मचाया। आरोपी ने दरवाजा बंदकर उसे भगा दिया। बेटी ने घर पहुंचकर घटना की जानकारी दी। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेंद्र त्रिपाठी ने की।
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