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शराब तस्करी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Sat, 12 Nov 2022 06:00 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 12 Nov 2022 06:00 AM IST
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Liquor smuggling accused's bail application rejected
गैंगस्टर की विशेष अदालत के न्यायाधीश आलोक द्धिवेदी की कोर्ट ने शराब तस्करी के आरोपी उदयपुर इलाके के कटरिया गांव के शेर बहादुर की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता इंद्रकांत पांडेय ने बताया कि 6 सितंबर को आरोपी को पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में भेजा है।
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पुलिस के अनुसार आरोपी समाज विरोधी कामकाज कर धनलाभ प्राप्त करने को संगठित अपराध गिरोह का संचालन कर रहा था। शासकीय अधिवक्ता की दलीलों को सुनकर कोर्ट ने आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। संवाद
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