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Pratapgarh News: गैर इरादतन हत्या में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 30 Jan 2024 02:53 AM IST
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Life imprisonment to five accused in culpable homicide
अपर सत्र न्यायाधीश सुनीता सिंह नागौर ने गैर इरादतन हत्या में आरोपी कोहड़ौर इलाके के तिवारीपुर खुर्द निवासी सैफ अली, मस्सन, गुड्डू उर्फ साहिद, गुलफाम और रूस्तम को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन-तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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अभियोजन के अनुसार 27 मई 2010 को सुबह साढे आठ बजे जमीन के विवाद को लेकर इबरार को लाठी-डंडे से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इलाज के दौरान पीड़ित की मौत हो गई थी। आरोपियों को सजा दिलाने में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रवींद्र प्रताप सिंह ने गवाहों और पत्रावलियों का परिशीलन कराया।
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