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पत्नी की हत्या कर जलाने के आरोपी को उम्रकैद

Fri, 30 Oct 2020 12:36 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2020 12:36 AM IST
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Life imprisonment for murdering wife
पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के बाद उसे जलाने के आरोपी पति को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। घटना लालगंज कोतवाली के बेलहा हिरऊ का पुरवा गांव में 12 जून 2016 को हुई थी।
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बेलहा हिरऊ का पुरवा निवासी रामलखन ने 12 जून 2016 को लालगंज कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी थी कि उसकी पत्नी अमरावती देवी ने आग लगा ली। जिससे उसकी मौत हो गई। उसे बचाने के दौरान उसका भी हाथ झुलस गया। पुलिस ने उसकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अमरावती की मौत गला दबाने से होने की पुष्टि हुई। उसके गले की हड्डी भी टूटी मिली। जिसके बाद पुलिस की शंका बढ़ गई।
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विवेचना के दौरान पुलिस को बच्चों ने घटना की हकीकत बताई। पति रामलखन ने ही अमरावती की हत्या करने के बाद शव को जला दिया था। मामले की सुनवाई अपर जिला जज एफटीसी मधु डोगरा की अदालत में हुई। सुनवाई के बाद जज मधु डोगरा ने रामलखन को पत्नी की हत्या कर साक्ष्य मिटाने का आरोपी पाया। जिसके बाद उसे उम्रकैद व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। राज्य की ओर से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी अरविंद कुमार सिंह ने की।

Life imprisonment for murdering wife

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