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Pratapgarh News: ट्रेन में महिला यात्री का पर्स लूटने में दोषी को छह वर्ष पांच माह की कैद

Tue, 29 Nov 2022 11:43 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 29 Nov 2022 11:43 PM IST
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In robbing the purse of a female passenger in the train
ट्रेन में महिला यात्री का पर्स लूटने में
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दोषी को छह वर्ष पांच माह की कैद
संवाद न्यूज एजेंसी
प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश सीताराम की कोर्ट ने ट्रेन में महिला यात्री का पर्स लूटने के मामले में आरोपी रानीगंज के चौहान का पुरवा गांव के कुलदीप सिंह को दोषी पाते हुए छह वर्ष व पांच माह के कठोर कारावास व 35 सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

वादी मुकदमा इंदु जायसवाल ने जीआरपी थाने में केस दर्ज कराने के बाद बताया था कि 22 जून 2016 की शाम इलाहाबाद -हरिद्वार एक्सप्रेस ट्रेन से वह लखनऊ में अपने आंख के ऑपरेशन कराने के लिए जा रही थीं। इस दौरान आरोपी ने उसका पर्स छीन कर भाग गया था। पर्स में वादी का सैमसंग का मोबाइल फोन व 25 हजार रुपये नकदी, पैन कार्ड ,वोटर कार्ड, दो एटीएम कार्डसहित अन्य सामान था। जांच के दौरान जीआरपी ने आरोपी की निशानदेही पर वादी का लूटा गया मोबाइल फोन बरामद किया था। इस मामले में कोर्ट में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी देवेंद्र गुप्ता ने की।
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