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Pratapgarh News: दहेज प्रताड़ना में पति को दो, तीन को एक वर्ष की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 07 Sep 2024 11:09 PM IST
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Husband sentenced to two, three to one year in dowry harassment case
न्यायालय अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन यतेंद्र पाल सिंह ने दहेज प्रताड़ना के दोषी थाना कोहड़ौर के बरा सराय निवासी कृष्ण कुमार को दो वर्ष कठोर कारावास व छह हजार अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने सास और दोषी अर्जुन प्रसाद को एक वर्ष कठोर कारावास व पांच हजार अर्थदंड, माधुरी व शोभा देवी को एक वर्ष कठोर कारावास व तीन-तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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राज्य की ओर से पैरवी सुदीप रंजन मिश्रा ने की। थाना कंधई के खभोर की रीना के मुताबिक उसका विवाह 23 अप्रैल 2000 को कृष्ण कुमार से हुआ था। 14 फरवरी 2003 में गौना के बाद वह ससुराल गई। ससुराल पहुंचने के तीसरे दिन से ही पति कृष्ण कुमार, सास शोभा व ननद ने ताना देना शुरू कर दिया। साथ ही दहेज में अन्य सामान की मांग की।
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तीन मार्च 2003 को गालीगलौज कर उसे प्रताड़ित किया गया। 24 जुलाई 2003 को वह अपने मायके चली आई। इसके बाद ससुराल पक्ष ने तलाक का मुकदमा दायर कर दिया। परिवार न्यायालय में कई तारीख पर ससुराल पक्ष के लोग नहीं आए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दहेज प्रताड़ना के दोषी कृष्ण कुमार को दो वर्ष, अर्जुन प्रसाद, शोभा व माधुरी को एक-एक वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदंड से दंडित किया।
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