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पूरा शहर कंटेनमेंट जोन, तीन दिन के लिए लॉकडाउन

Wed, 22 Jul 2020 12:57 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 22 Jul 2020 12:57 AM IST
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Entire city containment zone, lockdown for three days
हाटस्पाट क्षेत्र में रोक के बावजूद पंजाबी मार्केट में घूमते लोग। - फोटो : PRATAPGARH
पूरा शहर कंटेनमेंट जोन, तीन दिन के लिए लॉकडाउन
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22 जुलाई की सुबह पांच बजे से 24 जुलाई की रात दस बजे तक बंद रहेंगे व्यवसायिक प्रतिष्ठान
जरूरी सेवाएं ही रहेंगी जारी, कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए जिला प्रशासन ने उठाया कदम
संवाद न्यूज एजेंसी
प्रतापगढ़। शहर में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए जिलाधिकारी डा. रुपेश कुमार ने पूरे शहर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। जिलाधिकारी ने शहर में तीन दिन के लिए लॉकडाउन घोषित कर दिया है। 22 जुलाई की सुबह पांच बजे से 24 जुलाई की रात दस बजे तक शहर में गल्ला मंडी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे। केवल जरूरी सेवाएं ही जारी रहेंगी। लोगों के बिना वजह घरों से बाहर निकलने पर भी रोक लगा दी गई है।
शहर में लगातार कोरोना के केस सामने आने पर मुख्य चिकित्साधिकारी डा. अरविंद श्रीवास्तव ने संपूर्ण नगर पालिका क्षेत्र में वृहद कंटेनमेंट जोन बनाने की संस्तुति की थी। इस पर मंगलवार को जिलाधिकारी डा. रुपेश कुमार ने संपूर्ण नगर पालिका क्षेत्र में तीन दिनों के लिए लॉकडाउन का निर्देश दिया। 22 जुलाई की सुबह पांच बजे से 24 जुलाई की रात दस बजे तक संपूर्ण नगर पालिका क्षेत्र में लॉकडाउन रहेगा। शहर में स्थित गल्ला मंडी, बाजार, व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। उद्योग-धंधे खुले रहेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंशिग का पालन जरूरी होगा। कंपनियों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना जरूरी होगी। इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवाएं पूर्व की तरह संचालित रहेंगी। मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। स्वास्थ्य विभाग की संचारी रोग टीम लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण करेगी। नगर पालिका की टीम मोहल्लों को सैनिटाइज करेगी। बड़े प्रोजेक्ट के काम जारी रहेंगे। इस दौरान पुलिस व मजिस्ट्रेट संयुक्त भ्रमण करेंगे। लॉकडाउन वाले क्षेत्र से केवल चिकित्सा सेवा, पैरामेडिकल, मीडिया, अखबार के वितरकों को कार्य के लिए आवागमन की अनुमति दी गई है। वर्तमान में बने कंटेनमेंट जोन में लागू सभी नियम पूर्ववत रहेंगे।
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समाचार पत्र वितरकों को रहेगी छूट
जिलाधिकारी डा. रुपेश कुमार ने बताया कि बुधवार सुबह पांच बजे से शुक्रवार रात दस बजे तक हुए लॉकडाउन में समाचार पत्र वितरकों को अखबार वितरण के लिए पूरी छूट रहेगी। उन्हें आने-जाने के दौरान न रोका जाए। अखबार ही उनका पहचान पत्र होगा।
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इनसेट
चलती रहेंगी रोडवेज की बसें
जिलाधिकारी डा. रुपेश कुमार ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान रोडवेज की बसें पहले की तरह चलती रहेंगी। बस के साथ ट्रेन पकड़ने के लिए लोग बस और रेलवे स्टेशन जा सकेंगे। यात्रियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
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