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court : गैंगरेप के दोषियों को आजीवन कारावास, पचास-पचास हजार का अर्थदंड भी लगा

Fri, 10 Jun 2022 12:33 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रतापगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, प्रतापगढ़ Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 10 Jun 2022 12:33 AM IST
सार

आरोपियों पर पचास-पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर कोर्ट ने दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है। अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को चिकित्सा एवं मानसिक आधार की पूर्ति तथा पुनर्वास के लिए दी जाएगी। 

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Court: Life imprisonment for gang-rape convicts, also fined fifty-fifty thousand
अदालत - फोटो : social media

विस्तार

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पंकज कुमार श्रीवास्तव ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए अशोक कुमार वर्मा, रवि कुमार वर्मा, राजिशराम वर्मा, दिनेश वर्मा उर्फ रईस निवासी थाना पट्टी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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आरोपियों पर पचास-पचास हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर कोर्ट ने दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया है। अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को चिकित्सा एवं मानसिक आधार की पूर्ति तथा पुनर्वास के लिए दी जाएगी। 
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वादी मुकदमा पीड़िता ने पट्टी पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 30 जनवरी 2017 को वह घर से बकरी चराने के लिए गांव के बाहर गई थी। गांव के अशोक कुमार, दिनेश कुमार, रवि कुमार व राजिशराम वर्मा ताश खेल रहे थे।
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इस दौरान अशोक कुमार वर्मा व दिनेश कुमार वर्मा ने पीछे से आकर उसे दबोच लिया। उसे खींचकर तालाब के पास झाड़ी में ले गए और सामूहिक दुराचार किया। उसका मोबाइल फोन लूट लिया। परिजनों को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी लोक अभियोजक देवेशचंद्र त्रिपाठी व अशोक कुमार त्रिपाठी ने की।

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