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रिटायर इंक्सपेक्टर के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया वारंट
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सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने हत्या के मामले में रिटायर्ड इंस्पेक्टर लल्लन सिंह यादव के खिलाफ वारंट किया है। कोर्ट के एडीजीसी विक्रम सिंह ने बताया कि हत्या के मामले में नोटिस व समन भेजने के बाद भी रानीगंज में तैनात रहे इंस्पेक्टर हत्या के मामले में गवाही देने नहीं आ रहे थे।
इससे नाराज कोर्ट ने प्रयागराज के धूमनगंज इलाके के ट्रांसपोर्ट नगर में रहने वाले लल्लन सिंह यादव के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। 25 सितंबर 2015 को रानीगंज इलाके के आमापुर बेर्रा गांव के विजय शंकर यादव ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसके चाचा रामजश यादव अचानक घर से गायब हुए थे।
घटना के दूसरे दिन घर से कुछ दूरी पर उनका शव पानी से भरे गड्ढे में मिला था। इस मामले में रानीगंज पुलिस ने अज्ञात पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले की विवेचना तत्कालीन रानीगंज इंस्पेक्टर लल्लन सिंह यादव ने की थी।
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इससे नाराज कोर्ट ने प्रयागराज के धूमनगंज इलाके के ट्रांसपोर्ट नगर में रहने वाले लल्लन सिंह यादव के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। 25 सितंबर 2015 को रानीगंज इलाके के आमापुर बेर्रा गांव के विजय शंकर यादव ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसके चाचा रामजश यादव अचानक घर से गायब हुए थे।
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घटना के दूसरे दिन घर से कुछ दूरी पर उनका शव पानी से भरे गड्ढे में मिला था। इस मामले में रानीगंज पुलिस ने अज्ञात पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले की विवेचना तत्कालीन रानीगंज इंस्पेक्टर लल्लन सिंह यादव ने की थी।
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