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Pratapgarh News: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा, 53 हजार का जुर्माना
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नाबालिग से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर जनपद न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम आतिफ शमीम की अदालत ने यह फैसला सुनाया। पट्टी के एक गांव निवासी दोषी अशोक कुमार उर्फ बबलू पर 53 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह अर्थदंड पीड़िता को प्रदान किया जाएगा।
पीड़िता की उम्र 15 वर्ष थी। 18 अप्रैल 2017 की देर रात अशोक कुमार ने उसे अपने घर बुलाया था। वहां उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी अशोक कुमार एक वर्ष से पीड़िता को शादी का झांसा दे रहा था। इस दौरान वह उसका शारीरिक शोषण करता रहा। जब पीड़िता ने शादी के लिए जोर दिया, तो अभियुक्त ने उसे गाली दी। उसने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी और पीटा।
अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों ने अदालत में अपना पक्ष रखा। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार पांडेय ने राज्य की ओर से पैरवी की। न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और गवाहों पर विचार किया। दोषी को पाक्सो अधिनियम के तहत सजा सुनाई गई। अर्थदंड की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है।
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पीड़िता की उम्र 15 वर्ष थी। 18 अप्रैल 2017 की देर रात अशोक कुमार ने उसे अपने घर बुलाया था। वहां उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी अशोक कुमार एक वर्ष से पीड़िता को शादी का झांसा दे रहा था। इस दौरान वह उसका शारीरिक शोषण करता रहा। जब पीड़िता ने शादी के लिए जोर दिया, तो अभियुक्त ने उसे गाली दी। उसने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी और पीटा।
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अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों ने अदालत में अपना पक्ष रखा। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार पांडेय ने राज्य की ओर से पैरवी की। न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और गवाहों पर विचार किया। दोषी को पाक्सो अधिनियम के तहत सजा सुनाई गई। अर्थदंड की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है।
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