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भड़काऊ भाषण में सौरभ को जमानत
Pratapgarh
Updated Tue, 12 Nov 2013 05:39 AM IST
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भाजपा नेता व पूर्व विधायक बृजेश मिश्र सौरभ को सोमवार को सीजेएम कोर्ट से भड़काऊ भाषण और धरना देने के मामले में जमानत मिल गई। हालांकि अभी गैंगस्टर मामले में उन्हें जेल में ही रहना होगा।
सौरभ को अंतू थाने में पुलिस पर हमले के मामले में जेल भेजा गया था। वह व्यापारियाें से मारपीट के मामले में सदर विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे कि पुलिस से मारपीट हो गई। इस मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल गई थी। बाद में पुलिस ने उन पर गैंगस्टर लगा दिया। जेल में रहने के दौरान उन्हाेंने अन्य मामलाें में भी जमानत की अर्जी दे दी। उन पर कोहंडौर और कंधई में भी रिपोर्ट दर्ज की गई थी। कोहंडौर के मामले में भी पहले जमानत हो गई थी। कंधई के दिलीपपुर में दो वर्गों के बीच विवाद के बाद मौके पर पहुंचे सौरभ वहीं धरने पर बैठ गए थे। पुलिस ने उन पर जाम लगाने के साथ ही भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया था। सोमवार को सीजेएम छत्रधारी सिंह यादव ने मामला सुनने के बाद पूर्व विधायक को जमानत दे दी। सौरभ के अधिवक्ता राम मिलन शुक्ल ने बताया कि उन्हें अब सिर्फ गैंगस्टर में जमानत मिलनी बाकी है।
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सौरभ को अंतू थाने में पुलिस पर हमले के मामले में जेल भेजा गया था। वह व्यापारियाें से मारपीट के मामले में सदर विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे कि पुलिस से मारपीट हो गई। इस मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल गई थी। बाद में पुलिस ने उन पर गैंगस्टर लगा दिया। जेल में रहने के दौरान उन्हाेंने अन्य मामलाें में भी जमानत की अर्जी दे दी। उन पर कोहंडौर और कंधई में भी रिपोर्ट दर्ज की गई थी। कोहंडौर के मामले में भी पहले जमानत हो गई थी। कंधई के दिलीपपुर में दो वर्गों के बीच विवाद के बाद मौके पर पहुंचे सौरभ वहीं धरने पर बैठ गए थे। पुलिस ने उन पर जाम लगाने के साथ ही भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया था। सोमवार को सीजेएम छत्रधारी सिंह यादव ने मामला सुनने के बाद पूर्व विधायक को जमानत दे दी। सौरभ के अधिवक्ता राम मिलन शुक्ल ने बताया कि उन्हें अब सिर्फ गैंगस्टर में जमानत मिलनी बाकी है।
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