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वीडीओ निलंबित, प्रधान के खिलाफ जांच के आदेश

Fri, 15 Mar 2019 11:27 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 15 Mar 2019 11:27 PM IST
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वीडीओ निलंबित, प्रधान के खिलाफ जांच के आदेश
वीडीओ निलंबित, प्रधान के खिलाफ जांच के आदेश
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गायों को चारा-पानी नहीं देने पर डीएम की गिरी गाज
अमर उजाला ब्यूरो
प्रतापगढ़। भुपियामऊ ग्राम पंचायत के एटीएल ग्राउंड पर बने गौ संरक्षण केंद्र पर आवारा पशुओं को चारा-पानी नहीं देने पर प्रधान और वीडीओ पर गाज गिरी है। डीएम मार्कंडेय शाही ने गायों की दशा देखकर ग्राम पंचायत अधिकारी रंगनाथ शर्मा को तत्काल निलंबित करने और प्रधान आलोक सिंह के विकास कार्यों की जांच कर हटाने को कहा है।
शुक्रवार को अचानक डीएम भुपियामऊ में बने अस्थायी गौशाला का निरीक्षण करने पहुंच गए। अस्थायी गौशाला में कैद जानवरों को पानी और चारा नहीं मिलने से नाराज डीएम ने ग्राम पंचायत अधिकारी रंगनाथ शर्मा और प्रधान को फटकार लगाते हुए वीडीओ को तत्काल निलंबित करने और प्रधान के खिलाफ जांच टीम गठित करने को कहा। डीएम ने कहा कि प्रधान के कार्यकाल में 13वें, 14वें वित्त आयोग, मनरेगा के तहत अब तक कराए गए विकास कार्यों की जिला स्तरीय समिति गठित कर जांच की जाए। डीएम ने सीबीओ, डीपीआरओ और समस्त खंड विकास अधिकारियों की एक समिति गठित कर जनपद में संचालित समस्त गौशालाओं की जांच कर 2 दिन के अंदर आख्या तलब की है। बतादें कि दो दिन पहले प्रधान की शिकायत पर डीएम ने 2.40 लाख रुपये ग्राम पंचायत को दिए थे।
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एक गुंडा हुआ जिला बदर
प्रतापगढ़ (ब्यूरो)। डीएम ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत धारा-3(3) के तहत कार्रवाई करते हुए कंधई इलाके के ग्राम-वारीखुर्द के लालजी वर्मा पुत्र विजय बहादुर को जनपद की सीमा से छह माह के लिए बाहर कर दिया है।
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हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास
प्रतापगढ़ (ब्यूरो)। एडीजे पवन कुमार श्रीवास्तव ने हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला लालगंज इलाके के अचकवापुर गांव का है। कोर्ट ने पृथ्वीराज यादव और प्रेमचंद्र पर हत्या आरोप सिद्ध होने पर आजीवन कारावास के साथ ही 14-14 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। मुकदमे के आरोपित श्रीकृष्ण, बालकृष्ण, बृजेश, लक्ष्मीकांत को मारपीट में दोषी पाते हुए एक-एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। जबकि साक्ष्य के अभाव में सुनीता, लवलेश, राजकुमारी और रामपति को दोषमुक्त कर दिया है। घटनाक्रम के अनुसार वादी रामानंद ने 16 जून 2011 को लालगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था कि शाम को साढ़े छह बजे भूत-प्रेत के चक्कर में मारपीट होने लगी और पृथ्वीराज के ललकारने पर प्रेमचंद्र ने गोली मारकर आशीष की हत्या कर दी थी।
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