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मौत की बाड़ लगाने वालों पर अब पांच लाख जुर्माना

Fri, 01 Mar 2019 07:18 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 01 Mar 2019 07:18 PM IST
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मौत की बाड़ लगाने वालों पर अब पांच लाख जुर्माना
मौत की बाड़ लगाने वालों पर अब पांच लाख जुर्माना
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विजलेंस की होगी नजर, आए दिन हो रहीं दुर्घटनाओं पर विद्युत सुरक्षा निदेशालय ने लिया संज्ञान
जारी किया निर्देश, टीम गांव-गांव भ्रमण कर बाड़ लगाने वालों पर कसेगी शिकंजा, होगी एफआईआर
अमर उजाला ब्यूरो
प्रतापगढ़। फसल बचाने के फेर में मौत की बाड़ लगाने वालों की अब खैर नहीं है। जिले में खेत के चारों तरफ बाड़ लगाकर अवैध रूप से उसमें करंट दौड़ाने से आए दिन हो रहीं घटनाओं को विद्युत सुरक्षा निदेशालय ने संज्ञान में लिया है। अधिशाषी अभियंताओं को पत्र भेजकर इस पर अकुंश लगाने का निर्देश दिया है। विभाग की मानें तो बाड़ लगाने वालों के खिलाफ 5 लाख के जुर्माने के साथ ही रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। इसकी जिम्मेदारी विजलेंस को दी गई है।

जिले में आवारा पशुओं, नीलगाय व जंगली जानवरों का आतंक है। उनसे फसलों को बचाने के लिए कई जगहों पर लोगों ने खेतों के चारों तरफ तार की बाड़ बना रखी है। रात में उसमें चोरी से करंट उतार दिया जाता है। इसकी चपेट में आने से जिले में अब तक दर्जनभर से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग झुलस चुके हैं। हादसे के बाद इसका विरोध होता है, मगर कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली जाती है। मगर अब ऐसा नहीं हो सकेगा। मौत की बाड़ से आए दिन हो रही दर्दनांक घटनाओं को खुद विद्युत सुरक्षा निदेशालय ने संज्ञान में लिया है। निदेशालय ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए जिले के सभी अधिशाषी अभियंताओं को निर्देशित किया है कि वह बाड़ लगाने वालों के खिलाफ ठोस कदम उठाएं। विभाग ने अब इसकी जिममेदारी विजलेंस टीम को दी है। विजलेंस की टीम अब बिजली चोरों के साथ ही बाड़ लगाने वालों पर भी शिकंजा कसेगी। पकड़ जाने पर बाड़ लगाने वालों पर पांच लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अधिशाषी अभियंता रामसनेही ने बताया कि जो भी अनाधिकृत रूप से बाड़ लगाया है और उसमें करंट प्रभावित किया है। जांच में दोषी पाए जाने पर पांच लाख आर्थिक दंड अथवा तीन माह का कारावास अथवा दोनों सजा देने का प्राविधान है।
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