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एसपी, सीओ व कोतवाल के खिलाफ परिवाद दाखिल
Updated Tue, 14 Nov 2017 07:02 PM IST
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प्रतापगढ़। पुलिस कार्यालय से एफआर की फाइल गायब होने के मामले में एसपी शगुन गौतम, सीओ सिटी आशीष यादव और नगर कोतवाल आदित्य सिंह समेत पांच लोगों के खिलाफ परिवाद दाखिल किया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस के फाइल खोजने में नाकाम रहने पर पीड़िता ने सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई है। मंगलवार को कोर्ट में पीड़िता ने अपना बयान भी दर्ज कराया।
अंतू इलाके के सुखनीपुर निवासी लक्खी देवी पत्नी स्व. बाबूलाल ने वर्ष 2008 में अंतू थाने में निल अपराध संख्या पर मुकदमा दर्ज कराया था। मामला रजिस्ट्री कार्यालय में धोखाधड़ी से संबंधित होने के कारण नगर कोतवाली में अपराध संख्या 787/08 दर्ज करते हुए विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस ने आरोपियों को क्लीन चिट देेते हुए एफआर लगाकर फाइल सीओ कार्यालय भेज दी। पीड़ित पक्ष फाइल खोजता रहा, मगर नौ वर्ष बीतने के बाद भी नहीं मिली। पीड़िता ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ लखनऊ में वाद दायर कर फाइल उपलब्ध कराने की मांग की। हाईकोर्ट ने एसपी को एक माह का वक्त देते हुए फाइल उपलब्ध कराने को कहा।
इसके बाद भी पुलिस पर कोई असर नहीं पडने पर पीड़िता ने सीजेएम कोर्ट में 156(3) के तहत एसपी शगुन गौतम, सीओ सिटी आशीष यादव, नगर कोतवाल आदित्य सिंह, सीओ कार्यालय में तैनात नरेंद्र यादव और आरोपी सुनील कुमार की मिलीभगत से फाइल गायब करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने के लिए आदेश पारित करने की मांग की है। कोर्ट ने पीड़िता के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद 16 नवंबर को आदेश जारी करने के लिए तिथि निर्धारित की है।
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अंतू इलाके के सुखनीपुर निवासी लक्खी देवी पत्नी स्व. बाबूलाल ने वर्ष 2008 में अंतू थाने में निल अपराध संख्या पर मुकदमा दर्ज कराया था। मामला रजिस्ट्री कार्यालय में धोखाधड़ी से संबंधित होने के कारण नगर कोतवाली में अपराध संख्या 787/08 दर्ज करते हुए विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस ने आरोपियों को क्लीन चिट देेते हुए एफआर लगाकर फाइल सीओ कार्यालय भेज दी। पीड़ित पक्ष फाइल खोजता रहा, मगर नौ वर्ष बीतने के बाद भी नहीं मिली। पीड़िता ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ लखनऊ में वाद दायर कर फाइल उपलब्ध कराने की मांग की। हाईकोर्ट ने एसपी को एक माह का वक्त देते हुए फाइल उपलब्ध कराने को कहा।
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इसके बाद भी पुलिस पर कोई असर नहीं पडने पर पीड़िता ने सीजेएम कोर्ट में 156(3) के तहत एसपी शगुन गौतम, सीओ सिटी आशीष यादव, नगर कोतवाल आदित्य सिंह, सीओ कार्यालय में तैनात नरेंद्र यादव और आरोपी सुनील कुमार की मिलीभगत से फाइल गायब करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने के लिए आदेश पारित करने की मांग की है। कोर्ट ने पीड़िता के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद 16 नवंबर को आदेश जारी करने के लिए तिथि निर्धारित की है।
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