फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Two murder convicts sentenced to life imprisonment

Pilibhit News: हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास

Wed, 25 Sep 2024 10:55 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 25 Sep 2024 10:55 PM IST
विज्ञापन
Two murder convicts sentenced to life imprisonment
पीलीभीत। हत्या के दो आरोपियों को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट महेशानंद झा ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 30 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की 75 फीसदी धनराशि वादिनी को देने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

थाना सेहरामऊ उत्तरी के ग्राम बहादुरपुर की वादिनी सुमन देवी ने थाना सेहरामऊ उत्तरी में तहरीर देकर कहा कि उसके पति की एक-दो दिन पहले गांव के ही राम गोपाल और राम दयाल उर्फ दिल्ला से कहासुनी हो गई थी, जिसके बारे में पति ने मुझे बताया था। 28 फरवरी 2021 को 10 बजे पति घर पर ही थे तभी दोनों लोग पति रामनिवास को किसी काम के बहाने अपने साथ बुलाकर ले गए थे। जब शाम तक घर नहीं लौटे तो पुत्र अविनाश के साथ राम गोपाल व रामदयाल उर्फ दिल्ला के घर पूछने गई।
विज्ञापन

लड़के ने पूछा तो उन लोगों ने कहा कि वह जंगल में पड़े हैं, चलो हम बताते हैं। उनके साथ मैं और बेटा गए। थोड़ी दूर राम औतार के खेत के पास पहुंचे तो देखा कि सड़क किनारे मेरा पति मृत अवस्था में पड़े हैं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में कई गवाह पेश किए गए। वहीं दूसरी ओर आरोपियों ने निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद रामगोपाल व रामदयाल उर्फ दिल्ला को दोषी पाते हुए दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed