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Pilibhit News: गैंगस्टर एक्ट में दो दोषियों को चार-चार साल कठोर कारावास

Wed, 14 Aug 2024 12:19 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 14 Aug 2024 12:19 AM IST
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Two convicts sentenced to four years rigorous imprisonment under Gangster Act
पीलीभीत। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) पंचम अपर सत्र न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने दो दोष सिद्ध आरोपियों को पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड सहित चार-चार साल कठोर कारावास से दंडित किया है।
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थाना बीसलपुर के गांव अमरा कासिमपुर निवासी जगदीश उर्फ झंडू व बरेली के नवाबगंज थाना अंतर्गत यासीन नगर निवासी राजेंद्र प्रसाद मिश्र उर्फ पांडव के विरुद्ध थाना सुनगढ़ी में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ। दोनों आरोपी गैंग बनाकर लूटपाट कर अपनी आजीविका चला रहे थे।
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कई अपराधों में लिप्त होने पर उन पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। प्रकरण की सुनवाई के उपरांत न्यायालय ने सोमवार को दोनों अपराधियों पर दोष सिद्ध होने पर सजा निर्धारित कर दी।
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