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Pilibhit News: हत्या की कोशिश के मामले में तीन साल की सजा

Fri, 01 Mar 2024 09:03 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 01 Mar 2024 09:03 PM IST
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Three years imprisonment in attempt to murder case
पीलीभीत। हत्या की कोशिश समेत विभिन्न मामलों में विशेष न्यायधीश (गैगस्टर एक्ट) चंद्रमोहन मिश्र ने दोषी को तीन वर्ष की सजा से दंडित किया है, साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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थानाध्यक्ष माधोटांडा बीएल विश्वकर्मा ने 5 जनवरी 2003 को गांव मल्लपुर खजुरिया के सुरेश व थाना पूरनपुर के ग्राम शिवपुरिया के रामपाल के विरुद्ध संगठित गिरोह बनाकर भिन्न-भिन्न स्थानों पर हत्या को कोशिश करने, मारपीट व अवैध असलहा रखकर जनता में आतंक फैलाने की रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद सुरेश को दोषी पाते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। इस मामले में आरोपी रामपाल की दौरान मुकदमा मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अमित कुमार शुक्ला ने की। संवाद
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