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Pilibhit News: चरस रखने पर तीन साल की कैद, पांच हजार जुर्माना
Thu, 13 Feb 2025 12:56 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत
Updated Thu, 13 Feb 2025 12:56 AM IST
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पीलीभीत। विशेष जज एनडीपीएस एक्ट चंद्र मोहन मिश्रा ने मामले की सुनवाई करते हुए हिस्ट्रीशीटर शेरा को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
तत्कालीन थाना अमरिया के प्रभारी निरीक्षक माधो सिंह विष्ठ 24 मार्च 2018 को पुलिस टीम के साथ देखरेख शांति व्यवस्था व वांछित अपराधियों की तलाश के लिए थाने से रवाना हुए थे। इस दौरान सूचना मिली कि थाने का हिस्ट्रीशीटर बदमाश शेरा जो मादक पदार्थ का धंधा करता है, जहानाबाद मार्ग पर कस्बे के नजदीक खड़ा है। सूचना पर पुलिस टीम ने दबिश देकर हाजीपुरा निवासी शेरा को 250 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद शेरा को दोषी पाते हुए दंडित किया।
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तत्कालीन थाना अमरिया के प्रभारी निरीक्षक माधो सिंह विष्ठ 24 मार्च 2018 को पुलिस टीम के साथ देखरेख शांति व्यवस्था व वांछित अपराधियों की तलाश के लिए थाने से रवाना हुए थे। इस दौरान सूचना मिली कि थाने का हिस्ट्रीशीटर बदमाश शेरा जो मादक पदार्थ का धंधा करता है, जहानाबाद मार्ग पर कस्बे के नजदीक खड़ा है। सूचना पर पुलिस टीम ने दबिश देकर हाजीपुरा निवासी शेरा को 250 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद शेरा को दोषी पाते हुए दंडित किया।
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