फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pilibhit News ›   Three years imprisonment and 10 thousand rupees fine for seizure of hashish

Pilibhit News: चरस बरामदगी में तीन साल कैद, 10 हजार जुर्माना

Sun, 08 Sep 2024 11:00 PM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 08 Sep 2024 11:00 PM IST
विज्ञापन
Three years imprisonment and 10 thousand rupees fine for seizure of hashish
पीलीभीत। विशेष न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) एनडीपीएस एक्ट चंद्रमोहन मिश्र ने चरस की बरामदगी के मामले में सुनवाई के बाद दोष सिद्ध अभियुक्त को तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 10 हजार जुर्माना भी लगाया।
विज्ञापन

थाना कोतवाली के उपनिरीक्षक शकील अहमद हमराही पुलिस कर्मियों के साथ आवास विकास चौराहा पर चेकिंग कर रहे थे। यशवंतरी चौराहे की ओर से आता हुआ एक युवक पुलिस को देखकर लौटने लगा। शक होने पर उसे रोका तो वह भागने लगा। पुलिस ने आगे बढ़कर उसे रोक लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 560 ग्राम चरस बरामद हुई।
विज्ञापन

पूछने पर उसने अपना नाम अंकेश कुमार शर्मा निवासी मोहल्ला जोशीटोला बताया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, वहां से उसे जेल भेज दिया गया। विवेचक ने बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की सुनवाई और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विशेष न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) एनडीपीएस एक्ट चंद्रमोहन मिश्र ने आरोपी पर दोष सिद्ध होना पाते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed