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Pilibhit News: चरस बरामदगी में तीन साल कैद, 10 हजार जुर्माना
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पीलीभीत। विशेष न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) एनडीपीएस एक्ट चंद्रमोहन मिश्र ने चरस की बरामदगी के मामले में सुनवाई के बाद दोष सिद्ध अभियुक्त को तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 10 हजार जुर्माना भी लगाया।
थाना कोतवाली के उपनिरीक्षक शकील अहमद हमराही पुलिस कर्मियों के साथ आवास विकास चौराहा पर चेकिंग कर रहे थे। यशवंतरी चौराहे की ओर से आता हुआ एक युवक पुलिस को देखकर लौटने लगा। शक होने पर उसे रोका तो वह भागने लगा। पुलिस ने आगे बढ़कर उसे रोक लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 560 ग्राम चरस बरामद हुई।
पूछने पर उसने अपना नाम अंकेश कुमार शर्मा निवासी मोहल्ला जोशीटोला बताया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, वहां से उसे जेल भेज दिया गया। विवेचक ने बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की सुनवाई और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विशेष न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) एनडीपीएस एक्ट चंद्रमोहन मिश्र ने आरोपी पर दोष सिद्ध होना पाते हुए सजा सुनाई।
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थाना कोतवाली के उपनिरीक्षक शकील अहमद हमराही पुलिस कर्मियों के साथ आवास विकास चौराहा पर चेकिंग कर रहे थे। यशवंतरी चौराहे की ओर से आता हुआ एक युवक पुलिस को देखकर लौटने लगा। शक होने पर उसे रोका तो वह भागने लगा। पुलिस ने आगे बढ़कर उसे रोक लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 560 ग्राम चरस बरामद हुई।
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पूछने पर उसने अपना नाम अंकेश कुमार शर्मा निवासी मोहल्ला जोशीटोला बताया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, वहां से उसे जेल भेज दिया गया। विवेचक ने बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की सुनवाई और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विशेष न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) एनडीपीएस एक्ट चंद्रमोहन मिश्र ने आरोपी पर दोष सिद्ध होना पाते हुए सजा सुनाई।
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